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नाबालिग से दुष्कर्म मामला : RJD MLA राजबल्लभ को भेजा गया 2 दिन के रिमांड पर

बिहारशरीफ : कोर्ट ने आरोपी विधायक राजबल्लभ को आत्मसमर्पण के बाद 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. विधायक राजबल्लभ यादव गुरुवार को करीब सवा तीन बजे एक पुरानी कार से सीधे स्थानीय व्यवहार न्यायालय पहुंचे, जहां उन्होंने एडीजे प्रथम रश्मि शिखा के कोर्ट में आत्मसर्मपण कर दिया. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें […]

बिहारशरीफ : कोर्ट ने आरोपी विधायक राजबल्लभ को आत्मसमर्पण के बाद 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. विधायक राजबल्लभ यादव गुरुवार को करीब सवा तीन बजे एक पुरानी कार से सीधे स्थानीय व्यवहार न्यायालय पहुंचे, जहां उन्होंने एडीजे प्रथम रश्मि शिखा के कोर्ट में आत्मसर्मपण कर दिया. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें नौ दिनों की हिरासत में जेल भेज दिया. 15 फरवरी को इस कोर्ट ने उनके खिलाफ सर्च वारंट जारी किया था, तब से वे फरार चल रहे थे.

उनके आज आत्मसर्मपण करने की भनक नालंदा पुलिस को लग चुकी थी, इसलिए उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की एक टीम कोर्ट के आसपास जुटी थी. लेकिन, उनकी गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर सकी. सोहसराय के इंस्पेक्टर जेपी यादव ने बताया कि पुलिस के पहुंचते-पहुंचते आरोपित विधायक आत्मसर्मपण कर चुके थे.
आत्मसर्मपण के बाद कोर्ट ने उन्हें नौ दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. इसके बाद आरोपित विधायक को भारी सुरक्षा-व्यवस्था के साथ पुलिस मंडल कारा बिहारशरीफ पहुंचायी. आत्मसर्मपण की कार्रवाई पूरी होने तक आरोपित के वकील कमलेश कुमार न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने तक कोर्ट में मौजूद रहे, जबकि अभियोजन पक्ष के तरफ से एपीपी कैसर इमाम न्यायिक प्रक्रिया के वक्त कोर्ट में मौजूद थे.
जेल जाने के दौरान विधायक राजबल्लभ यादव ने कहा कि मुझे कानूनी प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है. हालांकि, घटना के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने किसी तरह की कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी.
आत्मसर्मपण के बाद नालंदा के एसपी कुमार आशीष ने फोन पर बताया कि नालंदा पुलिस आरोपित को रिमांड पर लेने के लिए अनुरोध पत्र कोर्ट में देने जा रही है. रिमांड की अवधि ज्यादा-से-ज्यादा दिन तक मिले, इसका अनुरोध कोर्ट से किया जायेगा. विधायक के आत्मसर्मपण की जानकारी के बाद स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर में लोगों का हुजूम जुटने लगा.
मालूम हो कि एक नाबालिग छात्रा ने नौ फरवरी को महिला थाने में विधायक राजबल्लभ यादव के खिलाफ उसके साथ दुष्कर्म करने से संबंधित महिला थाना कांड संख्या 15/16 दर्ज कराया था. दुष्कर्म से संबंधित दर्ज कांड में आइपीसी की धारा 376 व पास्को एक्ट लगाये गये हैं.
पुलिस जल्द लेगी रिमांड पर, होगा स्पीडी ट्रायल : एडीजी
पटना : एडीजी (मुख्यालय) सुनील कुमार ने कहा कि आरोपित विधायक राजबल्लभ यादव को पुलिस जल्द ही रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ करेगी. यह जानने की कोशिश करेगी कि वे इतने दिनों तक कहां छिपे थे और उन्हें छिपाने में किन लोगों ने मदद की थी.
उन्होंने कहा कि मामले की जांच करीब पूरी हो चुकी है. कुछ अन्य अहम साक्ष्य जुटाने की जरूरत है. इसके बाद कोर्ट में जल्द ही चार्जशीट दायर कर दी जायेगी. साथ ही कोर्ट से स्पीडी ट्रायल कराने की गुजारिश भी की जायेगी. गुरुवार को अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एडीजी ने कहा कि आरोपित विधायक ने पुलिस के दबाव में सरेंडर किया है.
पुलिस की दबीश इतनी बढ़ गयी थी कि उन्हें मजबूरी में आत्मसमर्पण करना पड़ा. अगर वे आत्मसमर्पण नहीं करते, तो जल्द ही पकड़े जाते. दिल्ली, पटना समेत अन्य राज्यों में छापेमारी की गयी थी. उन्होंने कहा कि एफआइआर में जिन बातों का जिक्र किया गया है, उन्हें सुलेखा देवी ने भी सही बताया है और पूरी घटना की बात को स्वीकार किया है. इस तरह आरोिपत विधायक की मुश्किल बढ़ी हुई हैं.
क्या कहा था सीएम ने
यह घटना शर्मनाक है. ऐसी घटना करनेवालों को इस धरती पर कोई नहीं बचा सकता है. आखिर वह कहां तक भागेंगे, कब तक भागेंगे.
नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री (14 फरवरी)
क्या है मामला
06 फरवरी : विधायक आवास पर नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म
09 फरवरी : बिहारशरीफ महिला थाने में पीड़िता ने करायी एफआइआर
10 फरवरी : पीड़िता ने गिरियक व नवादा स्थित आवासों की पहचान की
13 फरवरी : पीड़िता ने फोटो देख कर राजबल्लभ को पहचाना
14 फरवरी : फोरेंसिक जांच टीम नवादा स्थित आवास पर पहुंची
15 फरवरी : सर्च वारंट जारी, राजद से निलंबित, विधायक के घर छात्रा को पहुंचाने वाली सुलेखा का कथित पति अरुण गिरफ्तार
16 फरवरी : राजद जिलाध्यक्ष ने विधायक के 18 फरवरी को सरेंडर करने की घोषणा की, कोर्ट से वारंट लेकर फोरेंसिक टीम घर पहुंची
17 फरवरी : अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय में दायर की याचिका
20 फरवरी : अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज
25 फरवरी : मास्टरमाइंड सुलेखा परिवार सहित गिरफ्तार
26 फरवरी : फोरेंसिक टीम ने दोबारा की घटनास्थल की जांच
27 फरवरी : बिहारशरीफ कोर्ट ने संपत्ति काे कुर्क करने का आदेश दिया
28 फरवरी : नालंदा, नवादा व पटना में विधायक की संपत्ति कुर्क

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