निजी स्कूल व कोचिंग पर भी ट्रेड टैक्स

बिहारशरीफ : शहर में संचालित नीजि विद्यालय व कोचिंग को भी अब ट्रेड टैक्स देना है. शनिवार को बोर्ड की बैठक से प्रस्ताव पारित कर दिया गया है. बोर्ड की बैठक में कई और प्रस्तावों को का पारित कर दिया गया. मेयर सुघीर कुमार व नगर आयुक्त कौशल कुमार की अघ्यक्षता में आयोजित बैठक में […]
बिहारशरीफ : शहर में संचालित नीजि विद्यालय व कोचिंग को भी अब ट्रेड टैक्स देना है. शनिवार को बोर्ड की बैठक से प्रस्ताव पारित कर दिया गया है. बोर्ड की बैठक में कई और प्रस्तावों को का पारित कर दिया गया. मेयर सुघीर कुमार व नगर आयुक्त कौशल कुमार की अघ्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शहर के नीजि विद्यालयों व कोचिंग को ट्रेड के दायरे में लाया जायेगा. इन संस्थानों को नगर निगम से निबंधन कराना होगा.
निबंधन के पहले मापदंडों को भी देखा जायेगा. नियमों का पालन नहीं करने वालों को लाईसेंस नहीं दिये जाने का निर्णय लिया गया. विभाग के आदेशनुसार सभी वार्डो में वार्ड कार्यालय खोलने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया. जिन वार्डो में सरकारी भवन है,उसमें कार्यालय खोला जायेगा.
सरकारी भवन नहीं रहने की स्थिति में एक हजार किराये का भुगतान नगर निगम द्वारा की जायेगी. सभी कार्यालय एक-एक आइटी सहायक की भी बहाली की जायेगी. आइटी सहायक को हर महीने साढ़े सात हजाार रुपये मानदेय दिये जायेंगे. कर्मियों की बहाली के पहले नगर निगम में साक्षात्कार देना है. मापदंडों का पालन करने वाले कर्मी की ही बहाली ली जायेगी.
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