दहेज के लिए विवाहिता को मार डाला

Updated at : 17 Apr 2015 8:59 AM (IST)
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दहेज के लिए विवाहिता को मार डाला

सरिसवा : दहेज के लिए एक विवाहिता को पहले जहर देकर मार डाला गया. फिर उसके शव को जला कर साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया गया. मामला मझौलिया थाना के बहुआर पांडेय टोला है. पुलिस ने मामले में पति, सास-ससुर, जेठ व देवर के खिलाफ केस दर्ज कर ली है. जानकारी के अनुसार, श्रीनगर पूजहां […]

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सरिसवा : दहेज के लिए एक विवाहिता को पहले जहर देकर मार डाला गया. फिर उसके शव को जला कर साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया गया. मामला मझौलिया थाना के बहुआर पांडेय टोला है.
पुलिस ने मामले में पति, सास-ससुर, जेठ व देवर के खिलाफ केस दर्ज कर ली है. जानकारी के अनुसार, श्रीनगर पूजहां थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी भवसागर सिंह की पुत्री रेखा कुमारी की शादी पिछले 6 जून 2014 को बहुअरवा पांडेय टोला निवासी प्रमोद सिंह के पुत्र अजय सिंह के साथ से हुई थी. शादी के बाद से ही ससुराली एक बाइक के लिए रेखा को प्रताड़ित करने लगे. मांग पूरी नहीं होने की दशा में बीती रात ससुरालियों ने जहर देकर रेखा को मार डाला और फिर शव जला डाला.
पड़ोसियों ने इसकी सूचना मृतका के मायके में दी. सूचना मिलते ही मृतका का भाई दीपू सिंह आया और अपनी बहन को ससुराल में नहीं पाकर थाने में आवेदन दिया. थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि मामले में पति अजय सिंह, भसूर संतोष सिंह, देवर टूनटून सिंह, ससुर प्रमोद सिंह सहित सास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी. सभी घर छोड़ फरार है. गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं.
सड़क दुर्घटना में बराती घायल
बेतिया. बेतिया-बलथर मुख्य मार्ग में भंगहा दुर्गा माई स्थान के समीप बुधवार की रात बाइक दुर्घटना में एक बराती गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल मझौलिया थाना के खुटिया इंदू गांव के सफुद्दीन मियां को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भरती कराया गया है. जानकारी के अनुसार वह खुटिया से बैरिया थाना के भितहां गांव में बरात करने जा रहा था. इसी बीच बाइक चालक ने संतुलन खो दिया और बाइक गड्ढ़े में जा गिरा.
दर्ज करायी प्राथमिकी
मैनाटांड़. अंचल क्षेत्र के मझरिया गांव में आगजनी की घटना को लेकर पुरुषोतमपुर थाना में दो पक्षों की तरफ से प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. प्रभारी थानाध्यक्ष नागेश्वर प्रसाद ने बताया कि प्रथम पक्ष के नसरूद्दीन साह के आवेदन पर कांड दर्ज कर अंजार आलम को अभियुक्त बनाया गया है.
वहीं दूसरे पक्ष के मो. हारून के आवेदन पर कांड दर्ज कर शेख फारूख, नसरूद्दीन साह, जहांगीर साह सहित पांच लोगों को अभियुक्त बनाया है. थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों के पक्षों के द्वारा एक-दूसरे के घर में आग लगाने की बात आवेदन में बतायी गयी है. मामले को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है.
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