हत्यारोपित को आजीवन कारावास

Updated at : 27 Mar 2015 7:56 AM (IST)
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हत्यारोपित को आजीवन कारावास

बिहारशरीफ : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो रईस ने हत्या के मामले में आरोपित को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. राजनीतिक रंजिश के कारण हरनौत थाना क्षेत्र के सोराडीह गांव स्थित स्कूल के पास 10 मई 2002 की संध्या मुखिया विजय कुमार पटेल […]

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बिहारशरीफ : स्थानीय व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मो रईस ने हत्या के मामले में आरोपित को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. राजनीतिक रंजिश के कारण हरनौत थाना क्षेत्र के सोराडीह गांव स्थित स्कूल के पास 10 मई 2002 की संध्या मुखिया विजय कुमार पटेल के भाई राजेश कुमार की हत्या के मामले में न्यायाधीश द्वारा आरोपित साहेबिया प्रसाद को उक्त सजा सुनायी गयी है.
घटना के संबंध में मुखिया श्री पटेल ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में सूचक का कहना था कि घटना के समय वह अपने भाई राजेश कुमार के साथ स्कूल के पास बैठा था. इसी बीच 10-12 की संख्या में हथियारबंद वहां पहुंचे तथा उसके भाई को खींचते हुए लेते चले गये. विरोध करने पर अभियुक्तों द्वारा फायरिंग भी की गयी. मामले के विचारण के बाद वर्ष 2013 में आरोपित अरुण कुमार,रामेश्वर प्रसाद व रामकलेश्वर प्रसाद को उम्रकैद की सजा सुना दी गयी थी. जबकि आरोपित सजा सुनाने के पूर्व ही फरार हो गया था.
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