बिहारशरीफ: बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन-2006 के प्रावधानों के अंतर्गत पंचम चरण शिक्षक नियोजन की कार्रवाई 11 सितंबर, 2017 तक संबंधित नियोजन इकाई द्वारा पूर्ण कर लेती थी, लेकिन कई नियोजन इकाइयों द्वारा इसे समय पूरा नहीं किया जा सका था.
कई अभ्यर्थियों द्वारा मामले को न्यायालय में ले जाया गया था. इन्हीं मामलों में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा नियोजन की प्रक्रिया को स्थगित कर दी गयी थी. इस कारण शिक्षा विभाग द्वारा नियोजन प्रक्रिया की समीक्षा नहीं हो सकी थी.
बाद में राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में उक्त न्यायादेश के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर की गयी थी. न्यायालय द्वारा सुनवाई पूर्ण कर आदेश सुरक्षित रखा गया है. विभाग द्वारा इस दौरान नियोजन की प्रक्रिया पूरी करने की पहल की गयी है.
विभाग द्वारा उन सभी जिला परिषद माध्यमिक व उच्च माध्यमिक नियोजन इकाइयों में नियोजन को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है, जहां नियोजन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी. विभाग द्वारा इसके लिए कार्यक्रम भी निर्धारित कर दिया गया है. दूसरी तरफ विभाग द्वारा 31 अक्तूबर, 2017 के बाद नियोजन इकाइयों द्वारा किये गये शिक्षक नियोजन को अवैध मानते हुए इसे मान्यता नहीं दिये जाने की घोषणा की गयी है.
इसके साथ ही साथ जिन नियोजन इकाइयों द्वारा नियोजन प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गयी है, उसे पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया गया है.
