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विधायक सुनील धमकी देने व मारपीट के आरोप से मुक्त

Updated at : 14 May 2019 6:19 AM (IST)
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विधायक सुनील धमकी देने व मारपीट के आरोप से मुक्त

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम एसीजेएम संजय कुमार मिश्रा ने विधायक डॉ सुनील कुमार को 14 वर्ष पुराने सोहसराय थाने में दर्ज मारपीट व धमकी देने के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में मुक्त कर दिया. विधायक पक्ष से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि 01 मार्च, 2005 को […]

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बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम एसीजेएम संजय कुमार मिश्रा ने विधायक डॉ सुनील कुमार को 14 वर्ष पुराने सोहसराय थाने में दर्ज मारपीट व धमकी देने के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में मुक्त कर दिया. विधायक पक्ष से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बहस की थी.

उन्होंने बताया कि 01 मार्च, 2005 को तत्कालीन नगर पर्षद कार्यालय पदाधिकारी रविकांत तिवारी ने सोहसराय थाने में विधायक डॉ सुनील कुमार व 10 अज्ञात को आरोपित करते हुए प्राथमिकी दर्ज करवायी थी.
सूचक ने कहा था कि 28 फरवरी, 2005 के 11.00 बजे दिन में वह अपने मोगलकुआं स्थित निवास पर कार्यालय का कार्य निबटा रहे थे, उसी समय 10 अज्ञात व्यक्तियों ने आकर कहा कि सोहसराय स्थित किसान सिनेमा हॉल में तुरंत विधायक जी ने बुलाया है.
सूचक के यह कहने पर कि उनका मोबाइल नंबर मुझे दें, मैं उनसे मिल लूंगा. इस पर सभी अज्ञात व्यक्तियों ने गाली-गलौज व हाथापाई की. इसके तुरंत बाद विधायक ने फोन किया और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बर्बाद करने की धमकी दी तथा पूर्व विधायक पप्पू खां का आदमी बताते हुए भ्रष्ट कहा.
मेरे यह कहने पर कि आप माननीय हैं, आप शालीनता से बात करें. उन्होंने कहा कि तुरंत मेरे आदेश से बिहारशरीफ छोड़ दो अन्यथा मेरे आदमी जाकर तुम्हारा काम तमाम कर देंगे. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि सूचक अपने आरोपों के पक्ष में कोई साक्षी व साक्ष्य नहीं जुटा सका. अत: आरोपों को निराधार पाते हुए न्यायाधीश ने विधायक को रिहा करने का आदेश दिया.
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