पत्नी की हत्या में पति दोषी, सजा 16 को

Updated at : 14 Dec 2017 6:04 AM (IST)
विज्ञापन
पत्नी की हत्या में पति दोषी, सजा 16 को

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित न्यायधीश रामप्रताप अस्थाना ने पत्नी की हत्या के आरोपित सरयुग प्रसाद को साक्ष्य सही पाते हुए दोषी करार किया. सजा निर्धारण पर फैसला 16 दिसंबर 2017 को किया जायेगा. आरोपित सोहसराय थाना के कटहल टोला निवासी है. इस मामले के एक अन्य आरोपित रुसी पीड़िता का विचारण अलग […]

विज्ञापन

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के प्रथम त्वरित न्यायधीश रामप्रताप अस्थाना ने पत्नी की हत्या के आरोपित सरयुग प्रसाद को साक्ष्य सही पाते हुए दोषी करार किया. सजा निर्धारण पर फैसला 16 दिसंबर 2017 को किया जायेगा. आरोपित सोहसराय थाना के कटहल टोला निवासी है.

इस मामले के एक अन्य आरोपित रुसी पीड़िता का विचारण अलग से किया जा रहा है. सत्र परिवाद संख्या 151/13 के विचारण के दोरान अभियोजन पक्ष से एपीपी सुनील कुमार सिन्हा ने बहस की थी.
पीड़िता की मां सुचिता देवी के फर्द बयान पर सोहसराय थाना के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था. इसके अनुसार 18 सितंबर 2012 को पीडि़ता जली हुई स्थानीय सदर अस्पताल में उपचार के लिए लायी गई थी. सूचिका के वहां पहुंचने पर सारा हाल बताया और उसके बाद पीडि़ता की मौत हो गयी. पीडि़ता एवं उसके पति सरयुग प्रसाद के बीच बच्चा न होने से संबंधित अक्सर नोकझोंक होते रहती थी. विभिन्न प्रकार का उपचार भी कराते रहता था. जिसका पीडि़ता अक्सर विरोध करती थी.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन