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ऑटो चालकों से अवैध वसूली में ठेकेदार समेत तीन पर प्राथमिकी, स्टाफ गया जेल

Updated at : 20 Jun 2025 7:36 PM (IST)
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ऑटो चालकों से अवैध वसूली में ठेकेदार समेत तीन पर प्राथमिकी, स्टाफ गया जेल

ऑटो चालकों से अवैध वसूली में ठेकेदार समेत तीन पर प्राथमिकी, स्टाफ गया जेल

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: नगर थानेदार के बयान पर दर्ज की गयी प्राथमिकी : गोला रोड दुर्गा स्थान के समीप कर रहा था वसूली : ऑटो चालकों को मनमाने ढंग से काटता था चालान संवाददाता, मुजफ्फरपुर नगर थाना क्षेत्र के गोला रोड दुर्गा स्थान के समीप ऑटो चालकों से अवैध वसूली के मामले में शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की गयी है. थानेदार शरत कुमार की लिखित शिकायत पर यह एफआइआर किया गया है. मामले में गिरफ्तार गोला बांध रोड वार्ड नंबर -19 के मनीष कुमार और ठेकेदार अमित सिंह व अभिषेक सिंह को नामजद आरोपी बनाया है. पूछताछ के बाद पुलिस ने मनीष कुमार को दोपहर बाद कोर्ट में प्रस्तुत किया. जहां से न्यायिक हिरासत में भेजने की कवायद जारी है. प्राथमिकी में थानेदार शरत कुमार ने बताया है कि वह गुरुवार की दोपहर सरैयागंज टावर चौक पर थे. इसी दौरान सूचना मिली कि गोला रोड में दुर्गा स्थान चौक के समीप तीन पहिया वाहनों के चालक से अवैध वसूली की गयी है. सूचना के आलोक में वह पुलिस टीम के साथ छापेमारी करने पहुंचे. वहां देखा कि एक व्यक्ति अपने हाथ में चालान व गला में मशीन लटकाए हुए था. पुलिस ने खदेड़ कर उसको पकड़ लिया. उससे पूछताछ की तो अपना नाम मनीष कुमार और घर गोला बांध रोड बताया. उसके पास से एक रसीद बरामद की गयी. जिस पर क्रमांक 8689 से लेकर 8700 था. उसपर दस रुपये अंकित था. इसके अलावा दो और चालान का बंडल बरामद किया गया. पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसे ठेकेदार अमित व अभिषेक सिंह रखे हुए है. नगर निगम वसूली का आदेश प्राप्त है. उसको हिरासत में लेकर थाने लाया गया. नगर निगम से इसका सत्यापन कराया गया तो बताया गया कि उसको चालान काटने का कोई आदेश नहीं दिया गया है. ना ही अभिषेक व अमित सिंह को इसकी ठेकेदारी दी गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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