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मोतीपुर में बियाडा की जमीन पर अतिक्रमण

Updated at : 14 Jul 2024 12:11 AM (IST)
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मोतीपुर में बियाडा की जमीन पर अतिक्रमण

मोतीपुर में बियाडा की जमीन पर अतिक्रमण

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– डीएम को कार्रवाई का निर्देश मुजफ्फरपुर. मोतीपुर के बरियारपुर में बियाडा की जमीन अतिक्रमित हो गयी है. इस मामले में उद्योग विभाग के प्रबंध निदेशक के समक्ष सुनवाई हुई. इसमें प्रबंध निदेशक ने डीएम को अपने स्तर से जांच कर कार्रवाई की बात कही है. बताया कि सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों ने कहा कि वह अनुसूचित जाति के सदस्य हैं और उनके पास रहने के लिए इसके अतिरिक्त जमीन नहीं है. इस मामले का सत्यापन करायें. अगर उनके पास जमीन उपलब्ध नहीं है तो बिहार विशेषाधिकारी प्राप्त व्यक्ति वासभूमि काश्तकारी अधिनियम 1947 के तहत उनके आवासन के लिए जमीन दी जाये. बियाडा की जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराया जाये. वहीं प्रतिवादियों ने सुनवाई में कहा कि बियाडा के अमीन द्वारा सही ढंग से जमीन की मापी नहीं हुई है, इसकी पुन: मापी करायी जाये. इसपर कहा गया कि एडीएम के नेतृत्व में जमीन की मापी कराते हुए मापी प्रतिवेदन एक सप्ताह में उपलब्ध करायें. प्रबंध निदेशक द्वारा इन वाद में समन्वय के लिए बियाडा के डीजीएम को निर्देशित किया गया है. मामले में बियाडा डीजीएम ने प्रबंधक निदेशक के जारी निर्देश का हवाला देते हुए डीएम को पत्र लिखकर पूरे मामले की जानकारी देते हुए उनके द्वारा पारित आदेश के अनुपालन कराने का अनुरोध किया है. जिसमें बताया है कि इस मामले में जुलाई को सुनवाई के बाद डीएम को दो सप्ताह के अंदर अतिक्रमित जमीन के संबंध में प्रतिवेदन का अनुरोध किया गया है. पत्र में बताया है कि उक्त जमीन 16 जून 2020 को बियाडा को हस्तांरित की गयी है, जिसका दाखिल खारिज मोतीपुर सीओ द्वारा बियाडा के पक्ष में किया गया है. उसकी कॉपी भी सौंपी है. इधर बताते चलें कि पूर्व में मोतीपुर में अतिक्रमण हटाने को लेकर अतिक्रमण हटाओ दल व अतिक्रमणकारियों के बीच हिंसक झड़प भी हो चुकी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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