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हेलमेट से साइलेंसर तक : अब कोई गलती माफ नहीं, इन 20 नियम तोड़ने पर कट रहा चालान

Challans are being deducted for breaking 20 rules.

– वाहन लेकर सड़क पर निकले तो यातायात नियमों का करें पालन

– धूम्रपान, साइलेंसर, स्टेपनी और कॉमर्शियल वाहनों में सुरक्षा का मानक नहीं होने हो जुर्माना

– जिले में 10 माह में चार करोड़ 55 लाख से अधिक रुपये का काटा गया चालान

– जिले में सबसे अधिक बिना हेलमेट और ट्रिपल लोडिंग व ओवर स्पीड का कटता है चालानचंदन सिंह, मुजफ्फरपुर जिले में ट्रैफिक नियमों को देखा जाए तो चालान कई तरीके से हो सकता है. चालान की कार्रवाई में सिर्फ हेलमेट, ट्रिपल लोडिंग, सीट बेल्ट ही नहीं, धूम्रपान, साइलेंसर और स्टेपनी तक का जुर्माना हो सकता है. आज के दौर में लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के बारे में बिना सोचे गलतियां करते हैं. आम तौर पर लोग बिना हेलमेट, ट्रिपल लोड, सीट बेल्ट व ओवर स्पीड को ही जुर्माना की श्रेणी में जानते हैं. लेकिन, आपको बता दे कि 20 अलग- अलग तरीके से भी यातायात के उल्लंघन करने पर जुर्माना हो सकता है. चालान का बढ़ता आंकड़ाजिले में यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि में भारी वृद्धि देखी गई है, जिससे सख्ती का अंदाजा लगाया जा सकता है: एक जनवरी 2025 से 31 अक्टूबर तक ट्रैफिक थाने की पुलिस ने 29,000 से अधिक वाहन मालिकों ने यातायात नियमों को तोड़ा है. इन उल्लंघनकर्ताओं से करीब चार करोड़ 55 लाख 24 हजार 519 रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है . सबसे अधिक लगभग 19,000 चालान आइ ट्रिपल सी के कार्यालय से काटे गए, जिनसे दो करोड़ से अधिक रुपये का जुर्माना किया गया. वहीं, ट्रैफिक थाने की पुलिस ने दो करोड़ 50 हजार रुपये का चालान काटा है.

बार-बार नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई

यातायात नियमों के प्रति लापरवाही दिखाने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग अब और भी कठोर कदम उठा रहा है. जिले में 46 हजार से अधिक ऐसे वाहन मालिकों को चिह्नित किया गया है, जिनके पास तीन या तीन से अधिक चालान बकाया हैं. परिवहन विभाग ने चालान जमा नहीं करने वालों की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

जागरूकता और तकनीक का प्रयोग

यातायात पुलिस लोगों में ट्रैफिक सेंस डेवलॉप करने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चला रही है. अब तकनीक का इस्तेमाल कर यातायात के नियमों का अवहेलना करने वाले पर कार्रवाई की जा रही है. स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे और ट्रैफिक लाइट से ई-चालान काटे जा रहे हैं. इन कैमरों से बिना हेलमेट या सीट बेल्ट वालों की पहचान करके चालान सीधे उनके पते पर भेजे जा रहे हैं. इसके अलावा जिले के 45 थाना व ओपी में हैंड हैंडलर डिवाइस से भी चालान काटा जा रहा है.

बिना हेलमेट ,ओवरस्पीड व ट्रिपल लोडिंग का सबसे अधिक चालान

जिले में चालान कटने के मामलों में बिना हेलमेट, ओवर स्पीड और ट्रिपल लोडिंग (बाइक पर तीन सवारी) सबसे आगे हैं. हर साल सबसे अधिक चालान इन्हीं दो कारणों से काटे जाते हैं. लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसे नियम हैं जिनका उल्लंघन करना आपको भारी पड़ सकता है:

इन नियमों का पालन नहीं करने पर कटेगा चालान

बिना ड्राइविंग लाइसेंस

बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

बिना इंश्योरेंस (बीमा) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र

ओवरस्पीडिंग

रेड लाइट जंप करना

वन-वे या नो-एंट्री में प्रवेश करना.

वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करना.

खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करना.

रॉन्ग साइड (गलत दिशा) में गाड़ी चलाना.

वाहन चलाते समय धूम्रपान करना.

वाहन में दोषपूर्ण साइलेंसर का उपयोग (तेज आवाज वाला).

स्टेपनी (अतिरिक्त टायर) या अन्य सुरक्षा मानकों का कॉमर्शियल वाहनों में अभाव.

नो-पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करना.

दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी (ट्रिपल लोडिंग).

चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट न लगाना बिना परमिट के व्यावसायिक वाहन चलाना.

अनावश्यक हॉर्न बजाना गाड़ी के शीशों पर काली फिल्म लगाना.नाबालिग बच्चों से ड्राइविंग करवाना .बयान:

यातायात नियम सिर्फ जुर्माना वसूलने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये आपकी सुरक्षा की गारंटी है. अपने सभी दस्तावेज दुरुस्त रखें और सड़क पर धैर्य व जिम्मेदारी से वाहन चलाएं. चालान कटने के 90 दिन के अंदर जुर्माना जमा करने का प्रावधान है, अन्यथा आपकी आरसी भी रद्द हो सकती है.

महेश कुमार चौधरी, ट्रैफिक डीएसपी

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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