– वाहन मालिक खुद से परिवहन विभाग के वेबसाइट पर जाकर मोबाइल नंबर कर सकते अपडेट
वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर
अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आपका चालान नहीं कटेगा या नहीं कट रहा है. तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ट्रैफिक के सिग्नल पर लगे सीसीटीवी से चालान केवल उन्हीं गाड़ियों का नहीं कट पाता है जिन गाड़ियों का ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं होता. सरल शब्दों में कहे तो काफी पुरानी गाड़ियां जिनका ऑनर बुक परिवहन विभाग के ऑनलाइन रिकॉर्ड में नहीं चढ़ा है. एक वाहन मालिक रंजीत ने अपना मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन में अपडेट कराया तो पता चला कि उनके गाड़ी पर हेलमेट का 15 चालान कट चुका है, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करें. बहुत से ऐसे वाहन हैं जिनका रिकॉर्ड तो ऑनलाइन है लेकिन उसमें मोबाइल नंबर अंकित नहीं है. उन गाड़ियों का चालान तो कट रहा है, लेकिन इसकी जानकारी गाड़ी मालिक को मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो पाने के कारण नहीं मिल पाती है.
लेकिन अब परिवहन विभाग ने सख्त निर्देश जारी किया है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है उन वाहनों के पकड़े जाने पर अधिक से अधिक जुर्माना करें. मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आप खुद से परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर इस काम को कर सकते हैं. इसको लेकर एक क्यूआर कोड है जिसे स्कैन करते ही उसमें आपको गाड़ी नंबर, चेचीस, इंजन नंबर, मोबाइल नंबर आदि जानकारी अपडेट करनी है. इसके बाद मोबाइल नंबर अपडेट हो जाता है. मोबाइल नंबर अपडेट कराने से आपको चालान संबंधित जानकारी के अलावा परिवहन विभाग की अन्य जानकारी का मैसेज भी आपको मिलेगा. मोबाइल नंबर अपडेट होने पर गाड़ी का इंश्योरेंस, प्रदूषण आदि अपडेट नहीं है. इसकी जानकारी आप खुद से चेक कर सकते हैं. डीटीओ कुमार सत्येंद्र यादव ने बताया कि अब वाहन जांच के दौरान जिस वाहन के निबंधन में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहता, उस पर अधिक जुर्माना किया जा रहा है. मोबाइल नंबर अपडेट का कोई शुल्क नहीं है. इसका ऑनलाइन प्रोसेस है जो वह खुद से कर सकते हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है