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सदर थानाध्यक्ष व जमादार निलंबित

मुजफ्फरपुर : जोनल आइजी पारसनाथ ने अब लापरवाही बरतनेवाले पुलिस पदाधिकारियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है. इसी क्रम में उन्होंने सदर थाना के थानाध्यक्ष वेदानंद मिश्रा व सहायक पुलिस अवर निरीक्षक भगवान सिंह को निलंबित कर दिया है. इन दोनों पुलिस पदाधिकारियों पर लापरवाही,कर्तव्यहीनता व निर्देशों का पालन नहीं करने […]

मुजफ्फरपुर : जोनल आइजी पारसनाथ ने अब लापरवाही बरतनेवाले पुलिस पदाधिकारियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है. इसी क्रम में उन्होंने सदर थाना के थानाध्यक्ष वेदानंद मिश्रा व सहायक पुलिस अवर निरीक्षक भगवान सिंह को निलंबित कर दिया है. इन दोनों पुलिस पदाधिकारियों पर लापरवाही,कर्तव्यहीनता व निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप है.

विगत चार मार्च को फरार अनिल ओझा ने आठ करोड़ की जमीन हड़पने के लिए खबड़ा की वसंती देवी व शुकदेव ओझा पर गोलीबारी की थी. इस मामले की लिखित शिकायत भी शुकदेव ओझा की पत्नी वसंती देवी ने चार मार्च को ही सदर थाने पर किया था. वसंती देवी ने अनिल ओझा व उसके सहयोगी आरिजपुर निवासी ओमप्रकाश ठाकुर, नवल ठाकुर, राकेश रंजन उर्फ पप्पू पर शाम तीन बजे जमीन पर जबरन पिलर लगवाने और इसका विरोध करने पर गोलीबारी करने की शिकायत की थी. शातिर अपराधी अनिल ओझा के बार-बार धमकी देने की शिकायत के बाद भी सदर पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई नहीं करने से क्षुब्ध वसंती देवी और उसके परिवार के अन्य लोग जोनल आइजी पारसनाथ के यहां पहुंच इस मामले की शिकायत की. कांड का अनुसंधानक अवर निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह को बनाया गया था.

चार मार्च को अनिल ओझा द्वारा गोलीबारी किये गये मामले की प्राथमिकी तो सदर पुलिस ने आइजी पारसनाथ के फटकार के बाद दर्ज की. संगीता ओझा द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी के अनुसंधानक सहायक अवर पुलिस निरीक्षक भगवान सिंह बनाये गये थे. आईजी ने सदर थाने में दर्ज दोनों ही प्राथमिकी की जांच का जिम्मा प्रशिक्षु आइपीएस अधिकारी को दिया था. साथ ही इस मामले की जांच नगर डीएसपी आशीष अानंद ने भी की थी.

अनिल ओझा और उसके सहयोगियों पर दर्ज प्राथमिकी की जांच नगर डीएसपी आशीष आनंद ने घटनास्थल पर पहुंच की. वहां जमीन पर अनिल द्वारा लगाये गये पिलर को उन्होंने जब्त करा दिया. आइजी इन दोनों काे बार-बार निर्देश भी दिया जा रहा था. गत 27 मई काे भी इन दोनों पुलिस पदाधिकारियों को आइजी ने कई निर्देश देते हुए 29 मई की बैठक में उक्त निर्देशों का अनुपालन कर आने की सख्त चेतावनी दी थी. आईजी के सख्त निर्देश के बाद भी ये दोनों अधिकारी रविवार को समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहे. इसके बाद आइजी ने इन दोनों को निलंबित करने का निर्णय ले लिया.

Prabhat Khabar Digital Desk
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