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मुजफ्फरपुर : पत्रकार राजदेव हत्याकांड में आरोप तय, शहाबुद्दीन समेत आठ पर चलेगा हत्या का मुकदमा

मुजफ्फरपुर : पत्रकार राजदेव हत्याकांड में मंगलवार को पूर्व सांसद शाहबुद्दीन समेत जेल में बंद आठ आरोपितों के विरूद्ध विशेष न्यायाधीश ने आरोप गठित कर दिया. न्यायालय ने सभी आरोपितों के विरुद्ध भादवि की धारा 120, 302 एवं 27 आर्म्स एक्ट में आरोप गठित किया है. मामले को गवाही पर रखते हुए कोर्ट ने 12 […]

मुजफ्फरपुर : पत्रकार राजदेव हत्याकांड में मंगलवार को पूर्व सांसद शाहबुद्दीन समेत जेल में बंद आठ आरोपितों के विरूद्ध विशेष न्यायाधीश ने आरोप गठित कर दिया. न्यायालय ने सभी आरोपितों के विरुद्ध भादवि की धारा 120, 302 एवं 27 आर्म्स एक्ट में आरोप गठित किया है.

मामले को गवाही पर रखते हुए कोर्ट ने 12 फरवरी की तिथि निर्धारित की है. अब इस मामले मे गवाही शुरू होगी. सीबीआई को अपना गवाह पेश करना होगा. हालांकि आरोप गठन के समय सभी आरोपितों ने अपने आपको निर्दोष बयाया. आरोप गठन के समय बारी-बारी से सभी आरोपितों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय के लिए बनाये गये विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया.
तिहाड़ जेल से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन,भागलपुर जेल से अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां व मुजफ्फरपुर जेल में बंद विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी ,सोनू कुमार गुप्ता, राजेश कुमार समेत अन्य आरोपितों की पेशी
करायी गयी. इस मामले में जांचकर्ता सीबीआइ के डीएसपी सुनील सिंह रावत ने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन समेत आठ आरोपितों के विरुद्ध 21 अगस्त, 2017 को विशेष सीबीआइ मजिस्ट्रेट की अदालत में चार्जशीट दाखिल किया था.
2016 में सीवान में पत्रकार राजदेव की हुई थी हत्या
13 मई, 2016 की रात पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर कर सीवान स्टेशन के पास उस समय कर दी गयी थी, जब वे कार्यालय से अपने घर बाइक से लौट रहे थे. इस मामले में उनकी पत्नी आशा रंजन के बयान पर अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

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