मुजफ्फरपुर : साहू रोड स्थित बालिका गृह भवन को तोड़ने के विरुद्ध ब्रजेश ठाकुर की पत्नी डॉ आशा की तरफ से हाइकोर्ट में की गयी अपील के बाद कोर्ट ने अंतिम फैसला लेने का अधिकार बिहार लैंड ट्रिब्यूनल को सौंप दिया है. इसके बाद ट्रिब्यूनल की तरफ से नौ जनवरी की तिथि सुनवाई के लिए तय की गयी है.
नौ जनवरी को नगर निगम प्रशासन व ब्रजेश की पत्नी को इससे संबंधित सारे दस्तावेज को लेकर पहुंचने का आदेश दिया गया है. हालांकि, ब्रजेश की पत्नी डॉ आशा हाइकोर्ट में रिट याचिका दायर करने से पहले निगम के फैसला के विरुद्ध बिहार लैंड ट्रिब्यूनल में भी अपील की थी, जिस पर 26 जनवरी की तिथि सुनवाई के लिए तय की गयी है.