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डॉक्टर की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास

डॉक्टर की हत्या मामले में मनियारी थाना क्षेत्र के सिलौत निवासी रामकुमार शर्मा को जिला जज ने सजा सुनायी है. मुजफ्फरपुर : डॉ रमेश शर्मा की हत्या के मामले में जिला जज हरेन्द्र नाथ तिवारी ने सोमवार को मनियारी थाना क्षेत्र के सिलौत निवासी रामकुमार उर्फ रामकुमार शर्मा को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये […]

डॉक्टर की हत्या मामले में मनियारी थाना क्षेत्र के सिलौत निवासी रामकुमार शर्मा को जिला जज ने सजा सुनायी है.

मुजफ्फरपुर : डॉ रमेश शर्मा की हत्या के मामले में जिला जज हरेन्द्र नाथ तिवारी ने सोमवार को मनियारी थाना क्षेत्र के सिलौत निवासी रामकुमार उर्फ रामकुमार शर्मा को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. मृतक के पुत्र मुशहरी थाना क्षेत्र के छपड़ा मेघ निवासी शशिरंजन कुमार ने अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने मुशहरी थाना क्षेत्र के छपड़ा मेघ निवासी चिंटू कुमार,
संजीत कुमार व उपेंद्र सिंह, सकरा थाना क्षेत्र के रेपुरा निवासी अजय कुमार, हसनपुर निवासी मनोज सिंह, सदर थाना क्षेत्र के प्रभातनगर मुहल्ला निवासी मो निसार व मनियारी थाना क्षेत्र के सिलौत निवासी रामकुमार उर्फ रामकुमार शर्मा को आरोपित बनाया था. रामकुमार शर्मा के विरूद्ध अनुसंधानक ने न्यायालय मे आरोपपत्र समर्पित किया. अन्य अप्राथमिकी अभियुक्त पर पूरक अनुसंधान जारी रखा था.
यह था मामला. डाॅ रमेश शर्मा को वर्ष 2004 में उस समय गोली मारी गयी थी, जब वे मारकन चौक स्थित अपने क्लीनिक से पुत्र शशिरंजन कुमार के साथ घर लौट रहे थे. मृत डॉक्टर के पुत्र शशिरंजन कुमार के बयान पर सकरा पुलिस ने पांच अज्ञात मोटरसाइकल सवार अपराधियों पर मामला दर्ज किया. शशिरंजन ने बताया था कि 6 जून 2004 की रात 9.30 बजे साइकिल से वह अपने पिता के साथ घर के लिए चला. दलसिंहसराय रोड में उसकी साइकिल आगे जबिक पिता की साइकिल पीछे थी. इतने में उसने पीछे से फायरिंग की आवाज सुनी. लगातार दो फायरिंग की आवाज के बाद घूमकर देखा, तो पिता को खून से लथपथ गिरा देखा. दो बाइक सवार पांच अपराधियों ने फिर से पिता को गोली मारी और मारकन की ओर भाग निकले. पिता के पास पहुंचे, तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी. उनके सीने व मुंह में गोली लगी थी.
क्लिनिक से लाैटते समय रात में अपराधियों ने मारी डॉ रमेश शर्मा को गोली
मृतक के पुत्र ने पांच अज्ञात पर करायी
थी प्राथमिकी
जांच में पुलिस ने रामकुमार शर्मा समेत अन्य को किया आरोपित
रामकुमार शर्मा को कोर्ट ने दोषी करार
देते हुए सुनायी सजा
Prabhat Khabar Digital Desk
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