अगस्त 2021 में अरुण कुमार को मारी थी गोली, इलाज के दौरान हुई थी मौत
मुंगेर. मुंगेर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक गुप्ता ने शुक्रवार को सत्र वाद संख्या 284/2021 में सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए अरुण कुमार की हत्या में शामिल अभियुक्त सुमन कुमार एवं मनीष कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया. जबकि आर्म्स एक्ट के मामले में दोनों को तीन वर्ष की सजा व 5-5 हजार का अर्थ दंड लगाया. दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक मो. शमीम अनवर ने बहस में भाग लिया. बताया है कि बरियारपुर थाना कांड संख्या 97/2021 के सूचक जख्मी अरुण कुमार ने अपने बयान में बताया था कि 16 अगस्त 2021 के शाम वे अपने दरवाजे पर बैठा था. इसी दौरान अभियुक्त सुमन कुमार एवं मनीष कुमार मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा और सुमन के आदेश पर मनीष ने कमर से पिस्तौल निकालकर उसपर फायरिंग की, गोली उसके पजडा में लगी. गंभीर अवस्था में अरुण को रिम्स रांची ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी. पीपी मो. शमीम अनवर ने बताया कि आरोपी सुमन का अपनी भाभी से झंझट चल रहा था और अरुण सिंह ने झंझट नहीं करने की सलाह पर जान मारने की धमकी दी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है