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फिल्म निर्माता मनीष निरूल्ला एनआइ एक्ट में दोषी करार

मुंगेर : मुंबई के फिल्म निर्माता मनीष निरूल्ला शुक्रवार को मुंगेर के एसीजेएम न्यायालय में एनआइ एक्ट 138 के तहत दोषी करार किये गये. वाद संख्या 1163 सी/2004 में सुनवाई करते हुए एसीजेएम दोयम जीवन लाल ने उसे दोषी करार दिया. न्यायालय ने आरोपी को इस शर्त के साथ औपबंधित जमानत दी कि वादी श्याम […]

मुंगेर : मुंबई के फिल्म निर्माता मनीष निरूल्ला शुक्रवार को मुंगेर के एसीजेएम न्यायालय में एनआइ एक्ट 138 के तहत दोषी करार किये गये. वाद संख्या 1163 सी/2004 में सुनवाई करते हुए एसीजेएम दोयम जीवन लाल ने उसे दोषी करार दिया. न्यायालय ने आरोपी को इस शर्त के साथ औपबंधित जमानत दी कि वादी श्याम बहादुर सिंह को दो वर्ष के दौरान 24 किस्तों में 60 लाख की राशि वापस की जायेगी.
‘कश्मकश’ के लिए दी थी राशि, नहीं बनी फिल्म : मुंगेर के छोटी केलाबाड़ी निवासी श्याम बहादुर सिंह ने वर्ष 1999 में फिल्म निर्माता मनीष निरूल्ला व जीमी निरुल्ला को 71 लाख रुपये दिये थे.
यह राशि ‘कश्मकश’ फिल्म बनाने के लिए सशर्त दी गयी थी. इसमें सन्नी देवल व मनीष कोयराला को अभिनय करना था. किंतु यह फिल्म नहीं बन पायी. बाद में जब श्याम बहादुर सिंह ने राशि की मांग की तो मनीष निरूल्ला व जीमी निरुल्ला ने श्याम बहादुर सिंह को 71 लाख का चेक दिया था. 20 लाख का चेक मनीष निरुल्ला द्वारा और 51 लाख का चेक उसके पिता जीमी निरुल्ला ने दी थी. किंतु सभी चेक बाउंस कर गये और राशि की वापसी नहीं हुई.
24 किश्तों में अदा करें 60 लाख
मामले में श्याम बहादुर सिंह ने मनीष व उसके पिता जीमी के विरुद्ध मुंगेर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी में भादवि की धारा 420 व एनआइ की धारा 138 के तहत वाद संख्या 1163 सी/2004 दायर की थी.
लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने एनआइ की धारा 138 के तहत शुक्रवार को मनीष निरुल्ला को दोषी करार दिया. उसके पिता की मौत हो चुकी है. न्यायालय द्वारा जारी वारंट के आधार पर मनीष निरुल्ला को आज न्यायालय में उपस्थित किया गया. उन्हें इस शर्त के साथ औपबंधित जमानत दी गयी कि वे दो साल के दौरान 24 किस्तों में 60 लाख राशि का भुगतान श्याम बहादुर सिंह को करेंगे. वादी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार व सुमित कुमार ने बहस में भाग लिया.

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