13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

क्लिनिक व जांच घरों का जल्द करायें निबंधन, नहीं तो होगी कार्रवाई

मुंगेर : सिविल सर्जन डॉ श्रीनाथ ने सभी निजी क्लिनिकों एवं जांच घरों को निबंधन कराने के लिए दस दिनों की मोहलत दी है. उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि दस दिन के अंदर निबंधन नहीं कराने वाले निजी क्लिनिकों एवं जांच घरों के संचालक पर विभागीय कार्रवाई की जायेगी. सिविल सर्जन ने […]

मुंगेर : सिविल सर्जन डॉ श्रीनाथ ने सभी निजी क्लिनिकों एवं जांच घरों को निबंधन कराने के लिए दस दिनों की मोहलत दी है.

उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि दस दिन के अंदर निबंधन नहीं कराने वाले निजी क्लिनिकों एवं जांच घरों के संचालक पर विभागीय कार्रवाई की जायेगी.

सिविल सर्जन ने बताया कि राज्य में बिहार नैदानिक स्थापन रजिस्ट्रीकरण और विनियमन नियमावली 2013 लागू है. उच्च न्यायालय पटना के आदेशानुसार एवं विभाग के निर्देश के आलोक में मुंगेर जिले में जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार के गठन का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है.

इससे संबंधित विस्तृत नियमावली स्वास्थ्य विभाग के विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध है. उन्होंने बताया कि निजी क्लिनिकों एवं जांच घरों का निबंधन कराना एवं औपबंधिक प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण शीघ्र कराना अनिवार्य है. इस संबंध में सभी निजी क्लिनिकों एवं जांच घरों को सूचित किया जा चुका है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें