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एके-47 मामला : 55 नामजद, 6 को मिला बेल 49 की जमानत याचिका खारिज

मुंगेर : मुंगेर के माथे पर लगे एके-47 कलंक का आज एक वर्ष पूरा हो गया. इस एक साल में मुंगेर पुलिस ने 22 एके-47 राइफल बरामद करते हुए कुल जमालपुर, मुफस्सिल एवं कोतवाली थाना में सात मामला दर्ज किये. जिसमें कुल 55 लोगों को नामजद किया गया है. जबकि दो दर्जन से अधिक अप्राथमिकी […]

मुंगेर : मुंगेर के माथे पर लगे एके-47 कलंक का आज एक वर्ष पूरा हो गया. इस एक साल में मुंगेर पुलिस ने 22 एके-47 राइफल बरामद करते हुए कुल जमालपुर, मुफस्सिल एवं कोतवाली थाना में सात मामला दर्ज किये. जिसमें कुल 55 लोगों को नामजद किया गया है. जबकि दो दर्जन से अधिक अप्राथमिकी अभियुक्त बनाये गये.

हालांकि एक साल पूरा होने पर गुरुवार को एके-47 को जमीन में गाड़ कर छिपाने का आरोपी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरदह गांव निवासी मो. लुकमान एवं उसकी पत्नी आयशा बेगम ने न्यायालय में सरेंडर जरूर कर दिया. जिसकी गिरफ्तारी के लिए एक साल से मुंगेर पुलिस दौड़ रही थी.
एके-47 मामले में एक ओर जहां नामजद एवं अप्राथमिक अभियुक्त जेल से बाहर आने की जुगत में लगा है. वहीं दूसरी ओर पुलिस इन्हें जेल में रखते हुए सजा दिलाने के लिए एड़ी-चोटी एक किये हुए है. जो किसी भी कीमत पर अभियुक्तों को बाहर नहीं निकलने देने के लिए न्यायालय में समय पर आरोप पत्र लगातार समर्पित कर रही.
अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में मजबूत पक्ष रखा जा रहा है. यही कारण है कि अबतक मात्र 6 आरोपितों को न्यायालय से जमानत मिल पायी है. जबकि 49 आरोपितों की जमानत याचिका खारिज हुई है.
अब तक 6 लोगों को मिला बेल : एके-47 मामले में 6 लोगों को स्थानीय अदालत एवं हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है. जिसमें कोतवाली थाना कांड संख्या 555/18 में हाईकोर्ट से तोसिफ इमाम उर्फ रिजवी को जमानत दिया गया है. जबकि मुफस्सिल थाना कांड संख्या 413/18 में बिहार पुलिस के जवान धर्मवीर कुमार को स्थानीय अदालत ने जमानत याचिका को स्वीकृत कर लिया. ये दोनों वर्तमान में जेल से बाहर है.
जबकि मुफस्सिल थाना कांड संख्या 357/18 मोनाजिर हसन, दीपू कुमार साह, कुंदन मंडल एवं राहुल का बेल स्थानीय अदालत ने जमानत याचिका स्वीकृत कर लिया. लेकिन ये लोग जेल से बाहर नहीं निकल पाया. क्योंकि इनके खिलाफ दूसरे मामले में बेल रिजेक्ट हुआ था. जिसके कारण ये चारों अब भी जेल के अंदर है.
कहते हैं एसपी
पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला ने कहा कि एके-47 मामलों का अनुसंधान वरीय पुलिस पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है. अधिकांश कांडों का अनुसंधान एएसपी द्वारा किया जा रहा है. जिसके कारण केस डायरी की गुणवत्ता अच्छी है. डायरी का लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है.
अनुसंधान में जिन लोगों का नाम सामने आया है. उसके खिलाफ साक्ष्य जुटाया जा रहा है. स्पीडी ट्रायल चला कर सभी अभियुक्तों को सजा दिलाने की दिशा में काम हो रहा है. एनआईए एवं मुंगेर पुलिस समन्वय बना कर काम कर रही है.
इनकी जमानत अबतक हो चुकी है खारिज
22 एके-47 हथियार बरामदगी मामले को लेकर मुफस्सिल थाना में जहां पांच कांड दर्ज है. वहीं जमालपुर एवं कोतवाली थाना में एक-एक मामला दर्ज है. जबकि मुफस्सिल थाना कांड संख्या 323/18 को एनआईए अपने जिम्मे ले रखा है और उसके अनुसंधान व मामलों की सुनवाई एनआइए द्वारा किया जा रहा. सात मामलों में कुल 55 लोगों को नामजद किया गया है. जिसमें कई ऐसे भी हैं जिनका नाम बाद में कांड में जोड़ा गया है.
मुफस्सिल थाना कांड संख्या 334/18 : कुल 21 नामजद में से 20 अभियुक्तों की जमानत याचिका हो चुकी है खारिज. जिसमें रवि महतो, सुरेश ठाकुर, चंद्रावती देवी, निवास मंडल, रिजवान उर्फ भुट्टो, तनवीर आलम उर्फ सोनू, गुलफाम उर्फ गुलन, शिवेंद्र ठाकुर, सन्नो खां, नियाजुर रहमान, मो. इरशाद अहमद, मो. लुकमान, आयशा बेगम, परवेज चांद, सदा रिफत, आमना खातुन, तारीख, कुंदन मंडल, पवन मंडल, नाजो शामिल है.
मुफस्सिल कांड संख्या 353/18 : इस मामले में तनवीर उर्फ सोनू, भूट्टो उर्फ रिजवान, गुलफाम उर्फ गुलन, सदा रिफत, चंद्रावती की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया.
मुफस्सिल कांड संख्या 357/18 : 12 अभियुक्तों ने जमानत याचिका दायर किया है. जिसमें आकाश, लुकमान, आयशा बेगम, राजीव रंजन, आमना खातून, राहुल कुमार, परवेज चांद एवं राजीव रंजन सिंह की जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया.
मुफस्सिल थाना कांड संख्या 413/18 : रिजवान, भदई यादव, देवानंद यादव की जमानत याचिका खारिज हो गयी.
कोतवाली थाना कांड संख्या 555/18 : सदा रिफत, इरशाद, तौसिफ इमाम उर्फ रिजवी, तारीख अनवर एवं सत्यम का बेल रिजेक्ट कर दिया गया.
जमालपुर थाना कांड संख्या 258/18 : 7 लोगों को नामजद किया गया. जिसमें सदा रिफत, पवन मंडल, फिरोज उर्फ फिजवा, लुकमान, आयशा खातून, इरफान एवं चंद्रावती की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया.

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