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बिहार : मुंगेर के बहुचर्चित करैली नरसंहार पर आया कोर्ट का फैसला, जानें

Updated at : 24 Jan 2018 4:24 PM (IST)
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बिहार : मुंगेर के बहुचर्चित करैली नरसंहार पर आया कोर्ट का फैसला, जानें

मुंगेर : बिहार के मुंगेर जिले के बहुचर्चित करैली नरसंहर हत्याकांड का फैसला बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पुरुषोत्तम मिश्रा ने सुनाया इस मामले में दो आरोपित रवींद्र यादव एवं मुशाहर यादव को हत्याकांड में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी. इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की […]

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मुंगेर : बिहार के मुंगेर जिले के बहुचर्चित करैली नरसंहर हत्याकांड का फैसला बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पुरुषोत्तम मिश्रा ने सुनाया इस मामले में दो आरोपित रवींद्र यादव एवं मुशाहर यादव को हत्याकांड में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी. इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक पीयूष कुमार एवं योगेंद्र मंडल ने बहस में भाग लिया. विदित हो कि 2 जुलाई 2011 को धरहरा थाना क्षेत्र के करेली गांव में माओवादियों ने हमला कर छह लोगों की हत्या कर दी थी.

घटना के समय माओवादियों ने 11 ग्रामीणों को अगवा कर पहाड़ पर लेकर चला गया था जिसे बाद में पुलिस द्वारा मुक्त कराया गया था। माओवादियों ने जिनकी हत्या की थी.उसमें करेली गांव के सुनील राय सुमन राय नरेश राय रामदेवराय नारायण कोड़ा एवं कांग्रेस को शामिल है. इस मामले को लेकर धरहरा थाना में कांड संख्या 74 111 दर्ज की गयी थी घटना का सूचक विनोद राय था.

घटना के समय माओवादियों ने सुमन राय का लाइसेंसी राइफल भी लूट लिया था. माओवादियों ने अवधेश राय संजय राय उमेश कोड़ा छोटन सरवन सरवन कोडा, गुड्डू राय पंकज राय नागौर आय भाषाओं राय, लक्ष्मण कोड़ा राजेश राजू को अगवा किया था इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में को अभियुक्त बनाया गया था.

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