बहू की हत्या के आरोप में ससुर को आजीवन कारावास

Published at :19 Oct 2017 1:18 PM (IST)
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बहू की हत्या के आरोप में ससुर को आजीवन कारावास

मुंगेर : मुंगेर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुषमा सिन्हा ने बुधवार को बहू की हत्या के आरोप में ससुर बैद्यनाथ मंडल को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. सत्रवाद संख्या 961/14 में सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित बैद्यनाथ मंडल को हत्या के […]

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मुंगेर : मुंगेर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुषमा सिन्हा ने बुधवार को बहू की हत्या के आरोप में ससुर बैद्यनाथ मंडल को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

सत्रवाद संख्या 961/14 में सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित बैद्यनाथ मंडल को हत्या के मामले में दोषी पाया. मुंगेर शहर के वासुदेवपुर निवासी बैद्यनाथ मंडल को सजा सुनाते हुए न्यायालय ने जहां आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं दस हजार रुपये अर्थदंड भी किया.

अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के सहपुर निवासी सुबोध कुमार मंडल ने अपनी पुत्री विनीता की शादी कोतवाली थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर निवासी बैद्यनाथ मंडल के पुत्र ¨पकू कुमार उर्फ श्याम के साथ की थी.

¨पकू चेन्नई में मजदूरी करता था तथा उसकी पत्नी वासुदेवपुर स्थित अपने ससुराल में ही रहती थी. बैद्यनाथ अपने बहू विनीता से खेत में काम कराता था. खेत में काम नहीं करने पर बैद्यानाथ मंडल बहू के साथ मारपीट किया करता था. एक दिन उसने खेत में काम करने से मना करने पर बहू के साथ मारपीट किया तथा गला दबा कर उसकी हत्या कर दी.

इसकी जानकारी होने पर मृतका विनीता के भाई गौतम कुमार ने वासुदेवपुर ओपी में अपने बहन की हत्या का मामला दर्ज कराया था. जिसमें विनीता के ससुर बैद्यनाथ मंडल को नामजद अभियुक्त बनाया गया था.

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