हत्या के मामले में सिपाही मांझी को 10 वर्ष कारावास

मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पुरुषोत्तम मिश्रा ने हत्या के मामले में धरहरा थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी सिपाही मांझी को भादवि की धारा 304 (2)के तहत दोषी पाकर 10 वर्ष कारावास की सजा सुनयी है. इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक योगेंद्र मंडल-2 […]
मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पुरुषोत्तम मिश्रा ने हत्या के मामले में धरहरा थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी सिपाही मांझी को भादवि की धारा 304 (2)के तहत दोषी पाकर 10 वर्ष कारावास की सजा सुनयी है. इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक योगेंद्र मंडल-2 ने बहस में भाग लिया. बताया जाता है कि 5 अप्रैल 2013 को धरहरा मोहनपुर निवासी बटेश्वर दास का पुत्र ईश्वर कुमार आम के बगीचा में गया था. जहां से सिपाही मांझी,
लक्ष्मण कुमार व बबलू मंडल ने उसे अगवा कर लिया और उसकी हत्या कर पहाड़ पर शव को फेंक दिया था. बताया जाता है कि सिपाही मांझी को शक था कि ईश्वर ने उसका मोबाइल चुरा लिया है. इसके कारण उसने घटना को अंजाम दिया. इस मामले में जब पुलिस ने सिपाही मांझी को गिरफ्तार किया था तो उसके बताये स्थान से बालक का शव बरामद किया गया था. कांड के दो आरोपित लक्ष्मण व बबलू का मामला जुवलाइन कोर्ट में स्थानांतरित हो गया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










