मुंगेर : मुंगेर नगर निगम के महापौर रूमा राज ने कहा कि यहां के आंदोलित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का लाभ नहीं मिल सकता है, क्योंकि नगरपालिका अधिनियम के तहत कर्मचारियों को इपीएफ में 12 प्रतिशत देना था और 12 प्रतिशत नगर निगम द्वारा दिया जाता. लेकिन पूर्व में निगम कर्मियों ने राशि जमा नहीं किया.
यहां तक कि कुछ कर्मियों ने 6 प्रतिशत जमा किया था और वह भी बाद में निकासी कर लिया गया. इसलिए कर्मियों को पेंशन का लाभ मिलना संभव नहीं है. रूमा राज ने कहा कि लखीसराय नगर परिषद के इस तरह के मामले में पटना हाइकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के याचिका को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि मैं आंदोलित सेवानिवृत्त कर्मचारियों से निवेदन करती हूं कि वे तालाबंदी को अविलंब खत्म करें. अन्यथा निगम प्रशासन को सख्त कदम उठाने पर बाध्य होना होगा.