सात आरोपितों को सात वर्ष कारावास की सजा

Published at :15 Sep 2017 5:11 AM (IST)
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सात आरोपितों को सात वर्ष कारावास की सजा

मुंगेर : त्वरित न्यायालय मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश विमल कुमार सिन्हा ने गुरुवार को हत्या के प्रयास के मामले में कांड के सात अभियुक्तों को सात-सात वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है. सत्रवाद संख्या 33/2006 की सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार परे आरोपित डोमन […]

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मुंगेर : त्वरित न्यायालय मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश विमल कुमार सिन्हा ने गुरुवार को हत्या के प्रयास के मामले में कांड के सात अभियुक्तों को सात-सात वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है. सत्रवाद संख्या 33/2006 की सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार परे आरोपित डोमन यादव, भुवनेश्वर यादव,

मुरारी यादव, संजय यादव, धनंजय यादव, वासुदेव यादव एवं महेश्वर यादव को भादवि की धारा 307 के तहत दोषी पाकर सजा सुनायी. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि संग्रामपुर थाना क्षेत्र के चकवारा गांव में 25 अगस्त 2005 को आरोपितों ने पलकधारी यादव, सुरेंद्र यादव एवं श्रीधर यादव पर जानलेवा हमला किया था. घटना उस समय हुई थी जब ये लोग बहियार में खेत की सिंचाई करने गया था. अपराधियों द्वारा चलाये गये गोली से श्रीधर यादव व सुरेंद्र घायल हो गये थे. इस मामले को लेकर संग्रामपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

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