हत्या के मामले में सिपाही मांझी दोषी करार

Published at :15 Sep 2017 5:10 AM (IST)
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हत्या के मामले में सिपाही मांझी दोषी करार

मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पुरुषोत्तम मिश्रा ने एक हत्या के मामले में धरहरा थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी सिपाही मांझी को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया है. सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद आरोपित का सजा मुकर्रर की जायेगी. इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन […]

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मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पुरुषोत्तम मिश्रा ने एक हत्या के मामले में धरहरा थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी सिपाही मांझी को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया है. सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद आरोपित का सजा मुकर्रर की जायेगी. इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक योगेंद्र मंडल-2 ने बहस में भाग लिया. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि 5 अप्रैल 2013 को धरहरा मोहनपुर निवासी बटेश्वर दास का पुत्र ईश्वर कुमार आम के बगीचा में गया था.

जहां से सिपाही मांझी, लक्ष्मण कुमार व बबलू मंडल ने उसे अगवा कर लिया और उसकी हत्या कर पहाड़ पर शव को फेंक दिया था. बताया जाता है कि सिपाही मांझी को शक था कि ईश्वर ने उसका मोबाइल चुरा लिया है. जिसके कारण उसने घटना को अंजाम दिया. इस मामले में जब पुलिस ने सिपाही मांझी को गिरफ्तार किया था तो उसके बताये स्थान से बालक का शव बरामद किया गया था.

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