Motihari:आवास योजना के लाभ के लिए अब 30 तक होगा रजिस्ट्रेशन

Published by : SAMANT KUMAR Updated At : 04 Apr 2025 5:29 PM

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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र परिवारों के सर्वेक्षण को लेकर सदर प्रखंड सहित अन्य में एक महीने की तिथि विस्तार की गयी है.

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Motihari: मोतिहारी.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र परिवारों के सर्वेक्षण को लेकर सदर प्रखंड सहित अन्य में एक महीने की तिथि विस्तार की गयी है. बीडीओ डा. सत्येन्द्र परासर ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग के तरफ से इस आशय की जानकारी दी गयी है. पत्र में विभाग की तरफ से बताया गया है कि उक्त योजना की प्रतीक्षा सूची से छुटे हुए योग्य परिवारों का सर्वेक्षण करते हुए उनका नाम सर्वेक्षण सूची में शामिल करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया था. सर्वेक्षण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित थी, लेकिन विभाग ने इसे एक माह बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया है. साथ ही इस विस्तारित अवधि में योजना की प्रतीक्षा सूची से छुटे हुए व नवसृजित परिवारों का शत प्रतिशत सर्वेक्षण कर सूची में शामिल किया जाएगा.

– गतिविधियों के जरिये जागरूक करने का निर्देश

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सर्वेक्षण के क्रम में सभी योग्य लाभुकों का नाम सर्वेक्षण सूची में शामिल करने के उद्देश्य से योग्य परिवारों को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार से लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है. लाभुकों को जागरूक करने संबंधित फोटो व वीडियो की मांग भी मंत्रालय द्वारा की गयी है. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि आवास विहिन सुयोग्य भूमिहीन परिवारों का भी सर्वेक्षण किया जाना है. इसमें किसी भी स्तर पर कोई भ्रम की स्थिती नहीं रहनी चाहिए और 30 अप्रैल तक शत प्रतिशत आवास सर्वेक्षण कार्य होना चाहिए.

– सर्वेक्षण के लिए अपात्रता के मापदंड

बीडीओ ने बताया कि वैसे परिवार जिनका पक्का आवास हो. मोटरयुक्त तिपहिया या चौपहिया वाहन, मशीनी तिपहिया व चौपहिया कृषि उपकरण, 50 हजार रूपये अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड वाले को अपात्रता की श्रेणी में रखा गया है. साथ ही वे परिवार, जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार, वे परिवार जिनका कोई सदस्य 15 हजार रूपये अधिक प्रति माह कमा रहा हो. आयकर देने वाले परिवार, व्यवसाय कर देने वाले परिवार, 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि वाले परिवार, पांच एकड़ या इससे अधिक असिचिंत भूमि वाले परिवार भी अपात्रता की श्रेणी में है.

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