मोतिहारी: नेपाल सरकार ने दी राहत, अब 500 रुपये तक के सामान पर नहीं लगेगा कस्टम शुल्क

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बीरगंज स्थित शंकराचार्य द्वार

नेपाल सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए कस्टम नियमों में राहत देते हुए शुल्क मुक्त सामान की सीमा 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है. नए नियम से लोगों और व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद है. पढ़ें पूरी खबर…

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मोतिहारी के रक्सौल से मनोज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट

Motihari News: नेपाल सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए कस्टम नियमों में बदलाव किया है. नए प्रावधान के तहत अब नेपाल के नागरिक भारतीय बाजारों से 500 रुपये तक के निजी उपयोग के सामान बिना कस्टम शुल्क के नेपाल ले जा सकेंगे. इससे पहले यह सीमा केवल 100 रुपये निर्धारित थी.

अर्थ मंत्रालय ने जारी किया नया प्रावधान

नेपाल सरकार के अर्थ मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार स्थल सीमा नाकों से आने-जाने वाले यात्रियों के लिए शुल्क मुक्त सामान की सीमा बढ़ा दी गई है. राजपत्र में प्रकाशित सूचना के मुताबिक, 500 रुपये तक के निजी उपयोग के सामान को परिस्थितियों के अनुसार भंसार (कस्टम) अधिकारी बिना शुल्क के छोड़ सकेंगे.

पहले 100 रुपये से अधिक सामान पर लगता था शुल्क

गौरतलब है कि 29 मई 2025 को जारी नियम के तहत सीमा नाकों से 100 रुपये से अधिक मूल्य का सामान ले जाने पर रोक लगाई गई थी. इस व्यवस्था के लागू होने के बाद कई सीमावर्ती क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हुए थे. इसका असर भारत-नेपाल सीमा से जुड़े बाजारों पर भी पड़ा था.

विद्यार्थियों को पहले जैसी सुविधा

नेपाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत में अध्ययन करने वाले नेपाली विद्यार्थियों को पहले की तरह एक टैबलेट या एक कंप्यूटर नेपाल ले जाने पर कस्टम शुल्क से छूट मिलती रहेगी. इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

व्यापारियों ने और बढ़ाने की मांग की

सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों और व्यापारियों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है. हालांकि उनकी मांग है कि शुल्क मुक्त सामान की सीमा 500 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 10 हजार रुपये की जाए, ताकि सीमा क्षेत्र के लोगों और व्यापारियों को अधिक राहत मिल सके.

फिलहाल नई व्यवस्था लागू होने से दैनिक उपयोग के सामान लेकर आने-जाने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है.

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