मोतिहारी में आवारा पशुओं पर नगर निगम का शिकंजा, गाय-बैल पर 3 हजार रुपये जुर्माना

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नगर आयुक्त आशीष कुमार

मोतिहारी नगर निगम ने आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए कमर कस ली है. श्री गौशाला को अब आवारा पशुओं को पकड़ने और मालिकों से जुर्माना वसूलने की जिम्मेदारी दी गई है. दोबारा पकड़े जाने पर पशुओं की नीलामी भी की जाएगी.

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Motihari News: शहर की सड़कों और प्रमुख चौराहों पर आवारा घूमने वाले पशुओं के कारण जाम और सड़क हादसों की समस्या से लोगों को राहत दिलाने के लिए नगर निगम ने सख्त कदम उठाया है. नगर आयुक्त आशीष कुमार ने हनुमानगढ़ी स्थित श्री गौशाला को आवारा पशुओं को पकड़ने और उनके मालिकों से निर्धारित जुर्माना वसूलने की जिम्मेदारी दी है. दोबारा पशु पकड़े जाने पर नीलामी की कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है.

आवारा पशुओं को पकड़ने की जिम्मेदारी श्री गौशाला को

नगर निगम की ओर से जारी आदेश के अनुसार हनुमानगढ़ी स्थित श्री गौशाला अपने स्तर से मजदूरों की व्यवस्था कर सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़ेगी. इस कार्य के लिए नगर निगम की ओर से अलग से मजदूर उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे.

दोबारा पकड़े जाने पर नीलाम होगा पशु

नगर निगम ने नियमों को सख्त करते हुए पशु मालिकों से लिखित बॉण्ड लेने का प्रावधान किया है. पशु छुड़ाने से पहले मालिक को शपथ पत्र देना होगा कि यदि उसका पशु दोबारा आवारा घूमते हुए पकड़ा जाता है, तो गौशाला संस्था उसे नीलाम करने के लिए स्वतंत्र होगी.

हालांकि, पशु की नीलामी नगर निगम कार्यालय से निर्देश मिलने के बाद ही की जाएगी. नीलामी के बाद पशु मालिक उस पर कोई दावा नहीं कर सकेगा.

जुर्माने की राशि से होगा गौशाला का विकास

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि पशु मालिकों से वसूली गई जुर्माने की पूरी राशि श्री गौशाला के पास रहेगी. यह राशि नगर निगम कार्यालय में जमा नहीं करानी होगी.

जुर्माने से प्राप्त राशि का उपयोग गौशाला के विकास, पशुओं के चारे और उनके रखरखाव में किया जाएगा.

लापरवाही पर गौशाला प्रबंधन भी होगा जिम्मेदार

नगर निगम ने कहा है कि यदि आवारा पशुओं को पकड़ने और जुर्माना वसूलने के काम में श्री गौशाला की ओर से किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी गौशाला प्रबंधन की होगी.

ऐसी स्थिति में वसूली गई पूरी राशि नगर निगम, मोतिहारी के कोष में जमा करनी होगी.

गाय-बैल पर 3 हजार, बछड़े पर 1,500 रुपये जुर्माना

नगर निगम ने पशुओं को छुड़ाने के लिए जुर्माने की राशि भी निर्धारित कर दी है.

  • गाय या बैल: 3,000 रुपये प्रतिदिन
  • बाछा या बाछी (बछड़ा/बछिया): 1,500 रुपये प्रतिदिन

नगर निगम की इस व्यवस्था का उद्देश्य पशु मालिकों को अपने मवेशियों को सड़कों पर खुला छोड़ने से रोकना और शहर में यातायात व सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना है.

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Amresh Kumar Singh

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