ePaper

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के 5,81946 लाभूकों पर प्रतिमाह खर्च हो रहे 64 करोड़ रूपये

Updated at : 28 Dec 2025 10:44 PM (IST)
विज्ञापन
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के 5,81946 लाभूकों पर प्रतिमाह खर्च हो रहे 64 करोड़ रूपये

मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना के लाभूकों की संख्या पूर्वी चंपारण जिले में 5,81946 हो गयी है.

विज्ञापन

मोतिहारी. मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना के लाभूकों की संख्या पूर्वी चंपारण जिले में 5,81946 हो गयी है. पेंशन योजना की राशि प्रतिमाह-1100-1100 रूपये लाभूकों के खाते में भेजी जा रही है. आंकड़ों पर गौर करें तो पटना व मधुबनी के बाद पूर्वी चंपारण जिले में सबसे अधिक लाभूक हैं.पटना में 599749,मधुबनी में 606233 लाभूक हैं. पूर्वी चंपारण जिले के योजना के लाभूकों पर प्रतिमाह 640,140,600 खर्च हो रहे हैं.विभाग से मिली जानकारी के अनुसार,इन लाभूकों के खाते में सीधे राशि भेजी जाती है. कुछ तकनीकी कारणों से राशि रूकने की शिकायतें मिलती है,जिसकी जांच कर सभी प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाता है.जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक हो गयी है वे इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन करते हैं.आवेदन आने के साथ स्थानीय स्तर पर उसका सत्यापन कराया जाता है.

पेंशन से बुजूर्गो को मिला जीने का सम्मान

सामाजिक सुरक्षा के तहत संचालित इस योंजना ने बुजूर्गो को जीने का सम्मान दिया है. पहले जहां 400-500 रूपये प्रतिमाह मिलते थे वह राशि बढ़कर प्रतिमाह 1100 रूपये हो गयी. बुजूर्ग इस योजना की राशि से अपनी छोटी मोटी जरूरतों की पूर्ति आसानी से कर लेते हैं और उन्हें घर के किसी दूसरे परिजन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है. जानकार बताते हैं कि पेंशन की राशि जबसे 1100 रूपये प्रतिमाह हुई है तब से उनकी घर में अहमियत और अधिक बढ़ गयी है.मिशाल के तौर पर घर में एक घर में दाे बुजूर्ग पेंशनाधी हैं तो उनके पास 2200 रूपये प्रतिमाह हो जा रहे है,जिससे बड़ी राहत मिलती दिख रही है.

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए पात्रता

लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए.सरकारी सेवानिवृत कर्मी नहीं होना चाहिए.पहले से कोई अन्य सरकारी पेंशन या अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभूक नहीं होना चाहिए. वे आवेदन कर सकते हैं.

कैसे करें आवेदन

सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट-sspmis.bihar1gov in पर जाना होगा. उसके बाद होमपेज पर क्लिक करेंगे.होमपेज पर रजिस्टर फोर एमवीपीवाई पर क्लिक करेंगे.अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे और आधार का सत्यापन होगा. इसके बाद मांगी गयी सूचनाएं दर्ज करेंगे.तमाम तरह की जानकारी चेक करेंगे और उसे सबमिट करेंगे. इस तरह से आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
RANJEET THAKUR

लेखक के बारे में

By RANJEET THAKUR

RANJEET THAKUR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन