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पीएम कार्यालय से तेजाब पीड़िता को मिलेगा एक लाख

Updated at : 30 Jan 2026 10:14 PM (IST)
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पीएम कार्यालय से तेजाब पीड़िता को मिलेगा एक लाख

पताही थाना क्षेत्र के तेजाब पीड़िता युवती को पीएम कार्यालय से पीएमएनआरएफ अनुग्रह अनुदान से सहायता राशि मिलेगी.

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पताही. थाना क्षेत्र के तेजाब पीड़िता युवती को पीएम कार्यालय से पीएमएनआरएफ अनुग्रह अनुदान से सहायता राशि मिलेगी. तेजाब पीड़िता को पीएमएनआरएफ अनुग्रह अनुदान से एक लाख रुपये की सहायता राशि देने को लेकर डीएम सौरव जोरवाल के निर्देश पर सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने पताही सीओ को पत्र के माध्यम से तेजाब कांड के पीड़िता को अनुग्रह अनुदान भुगतान के लिये 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट के साथ एफआइआर की कॉपी, मेडिकल रिपोर्ट सहित सभी कागजातों को सत्यापित कर भेजने का निर्देश दिया है. सीओ ने तेजाब पीड़िता संबंधी रिपोर्ट एवं कागजात सहायक जिला आपदा पदाधिकारी को भेज दिया है. सहायक जिला आपदा पदाधिकारी द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से पीड़िता को पीएम कार्यालय से पीएमएनआरएफ अनुग्रह अनुदान भुगतान को रिपोर्ट भेजा जायेगा, जिसके बाद पीड़िता को पीएम कार्यालय से एक लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान का भुगतान होगा.

पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने दिया एक लाख की सहायता राशि

पताही. थाना क्षेत्र के एक गांव में तेजाब फेंके जाने से झुलसी पीड़िता को शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्वी चम्पारण द्वारा बिहार राज्य पीड़ित प्रतिकर निधि फंड से एक लाख का मुआवजा पीड़िता के खाता में भेजा गया है . जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव नितिन त्रिपाठी ने जिला विधिक कार्यालय में पीड़िता के पिता को सहायता राशि पीड़िता के खाता में भेजने के बाद कागजात दिया गया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्वी चम्पारण के सहायक राजेश कुमार ने बताया कि पताही थाना के एक गांव में तेजाब फेके जाने के घटना का समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिलने के बाद अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव नितिन त्रिपाठी ने बुधवार को पीड़िता से अस्पताल पहुंच घटना की जानकारी लिया. साथ ही चिकित्सको से पीड़िता के इलाज सम्बंधी जानकारी लेने के बाद पीड़िता को मुआवजा देने का निर्देश दिया था. जिसके बाद कागजी प्रक्रिया पूरा कर पीड़िता के खाता में आज एक लाख रुपये का मुआवजा राशि भेजा गयी है. बताया कि दूसरी मुआवजा राशि 60 दिनों के भीतर पीड़िता को मिलेगी. अंतिम मुआवजा केस फाइनल होने पर कोर्ट द्वारा तय राशि से 3 लाख कम कर बाकी राशि दिया जाना है.

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SATENDRA PRASAD SAT

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