Madhubani News : मारपीट मामले में एक को दो वर्ष की कारावास की मिली सजा

Published by : GAJENDRA KUMAR Updated At : 16 Jul 2025 10:32 PM

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न्यायाधीश सैयद मोहम्मद फजलुल बाड़ी की न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई.

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मधुबनी. रुद्रपुर थाना क्षेत्र में आम के बंटवारे के दौरान हुई मारपीट मामले में जिला अपर सत्र न्यायालय प्रथम सह विशेष न्यायालय एससी-एसटी के न्यायाधीश सैयद मोहम्मद फजलुल बाड़ी की न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद मामले में दोषी रूद्रपुर थाना क्षेत्र के हररी निवासी काशीनाथ झा को दफा 504, 506 भादवि एवं हरिजन एक्ट 3(1)डब्लू में दो-दो वर्ष कारावास की सजा सुनायी. साथ ही अन्य दफा 323 भादवि व हरिजन एक्ट के दफा 3(1)(आर) में एक- एक वर्ष की सजा सुनायी है. वहीं, इसी कांड के अन्य दो आरोपी प्रवीण कुमार झा व पुरषोत्तम झा को मारपीट व गाली देने का दोषी पाते हुए भविष्य में गलती नहीं करने को चेतावनी देकर रिहा कर दिया. सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक सपन कुमार सिंह व सूचक के अधिवक्ता ऋषिदेव सिंह ने बहस करते हुए अधिक से अधिक सजा देने की मांग की थी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बहस करते हुए कम से कम सजा देने की मांग की थी. अभियोजन के अनुसार घटना 26 जून 2018 की है. तीनों आरोपी पेड़ से आम तोड़कर दरवाजे पर लाया था. जिसे सूचक और उसकी मां गीता देवी आरोपी से पेड़ साझा रहने के कारण आम का बंटवारा करने के लिए कहा. इस पर आरोपी ने आम का बंटवारा करने से मना कर दिया. इसी को लेकर हुए विवाद में आरोपी ने सूचक और उसकी मां गीता देवी के साथ मारपीट कर जख्मी कर दिया था. मामले में सूचक अभिषेक झा ने आरोपी पर अपनी मां हरिजन होने व पिता के साथ अंतरजातीय विवाह करने के कारण नफरत करने का आरोप लगा रुद्रपुर थाना में प्राथमिक दर्ज करायी थी.

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