बिस्फी . सभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गठित विद्यालय प्रबंध समिति को खर्च करने की शक्ति फिर से बहाल कर दी गई है. बीइओ विमला कुमारी व महेश पासवान ने बताया कि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व प्राचार्य ढाई लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे. वहीं इससे अधिक 5 लाख रुपये तक विद्यालय प्रबंध समिति विद्यालय कोष से निकासी कर उसकी आवश्यकता अनुसार खर्च कर सकती है. विभाग के दिशा निर्देश में कहा गया है कि उक्त व्यवस्था पहले से लागू थी. इसे वर्ष 2023 में बंद कर दी गई थी. फिर से प्रधानाध्यापकों के साथ-साथ विद्यालय प्रबंध समिति को यह शक्ति दे दी गई है. विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष सामान्यतः विधायक या उनके प्रतिनिधि ही होते हैं. कहा कि पांच लाख से अधिक के कार्य विद्यालय प्रबंध समिति के अनुशंसा पर बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरक्षण निगम के द्वारा किए जाएंगे. बजट सत्र के दौरान विधायकों ने सदन में विद्यालय प्रबंध समिति के अधिकारों में कटौती का मामला उठाया था. इसके बाद विभाग ने पुनः वर्तमान व्यवस्था में संशोधन कर नियम में बदलाव कर पुरानी व्यवस्था बहाल किया गया है.
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