शहर में बस व ट्रक के परिचालन पर रोक

Updated at :13 Feb 2017 12:29 AM
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शहर में बस व ट्रक के परिचालन पर रोक

कार्रवाई. सड़कों से अतिक्रमण हटाने की पहल मधुबनी : शहर की सड़कों का अतिक्रमण करने वालों पर आने वाले दिनों में कड़ी कार्रवाई होने की संभावना बन गयी है. प्रशासन ने शहर में आये दिन लग रहे जाम व सड़कों के अतिक्रमण के मामलों को गंभीरता से लिया है. जिला पदाधिकारी के आदेश पर अनुमंडल […]

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कार्रवाई. सड़कों से अतिक्रमण हटाने की पहल

मधुबनी : शहर की सड़कों का अतिक्रमण करने वालों पर आने वाले दिनों में कड़ी कार्रवाई होने की संभावना बन गयी है. प्रशासन ने शहर में आये दिन लग रहे जाम व सड़कों के अतिक्रमण के मामलों को गंभीरता से लिया है. जिला पदाधिकारी के आदेश पर अनुमंडल सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगामी पंद्रह दिनों में यदि सड़क का अतिक्रमण को खाली नहीं किया गया तो वैसे दुकानदारों पर कार्रवाई की जायेगी. हालांकि प्रशासन का यह कोई पहला निर्देश नहीं है. इस प्रकार के निर्देश इससे पहले करीब दर्जनों बार दिया जा चुका है. पर हर बार निर्देश कागज तक ही सिमट कर रह गया.
पहले देगें चेतावनी . निर्णय के अनुसार नप के कार्यपालक पदाधिकारी एवं रहिका अंचल अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर अतिक्रमण को खाली कराने की पहल करेंगे. इसके लिये सबसे पहले शहर में ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा पंद्रह दिनों में सड़क को खाली करने, सड़क पर पार्किंग नहीं करने की चेतावनी दी जायेगी. इसके बाद भी यदि दुकानदारों द्वारा सड़क से अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तो कार्रवाई शुरू होगी.
15 दिन बाद होगी कार्रवाई
शहर में नहीं होगा बसों का प्रवेश
शहर में दरभंगा से मधुबनी आने वाली या मधुबनी से बाहर जाने वाली बसों का परिचालन अब पुराने ढर्रे पर नहीं होगा. इसके लिये भी शहर से बाहर से ही बाइपास रूट का निर्धारण किया गया है. दरभंगा की ओर से आने वाली वाहनों का प्रवेश जलधारी चौक होते हुए 13 नंबर गुमटी, मालगोदाम रोड होते हुए बस स्टैंड में प्रवेश करेगी. इसी प्रकार मधुबनी से दरभंगा की ओर जाने वाली बस शहर से बाहर जायेगी. वहीं बैठक के दौरान शहर के प्रमुख सड़कों के किनारे स्थित सरकारी प्रतिष्ठानों, चिकित्सालयों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बसों के रफ्तार पर ब्रेक लगेगी. बसों व अन्य वाहनों के रफ्तार के लिये लिमिटेशन तय कर दिया गया है. इसके तहत हर वाहनों की गति सीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से.
नो इंट्री के लिए चार प्वांइट चिह्नित
दूसरी ओर शहर में लगने वाले जाम को भी प्रशासन ने गंभीरता से लिया है. इसके रोकथाम के लिये चार प्वांइट चिह्नित कर नो इंट्री का सख्ती से पालन करने को कहा है. नो इंट्री जोन में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ट्रक, भारी वाहन, ट्रैक्टर व पिकअप वैन सहित सभी प्रकार के माल वाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगी रहेगी. इस अवधि में केवल इमरजेंसी व अति आवश्यक सेवा वाले वाहनों का ही प्रवेश होगा. निर्धारित समय अवधि में बड़े वाहनों का प्रवेश जलधारी चौक से रांटी होते हुए चभच्चा मोड़ से शहर से बाहर होगा. इसके लिये सदर एसडीओ व डीएसपी को निर्देश दिया गया है.
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