दहेज प्रताड़ना में छह को सश्रम कारावास

Updated at :22 Jan 2017 3:40 AM
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दहेज प्रताड़ना में छह को सश्रम कारावास

पांच को डेढ़ साल व एक को तीन माह की सजा झंझारपुर : दहेज को लेकर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना मामले में एसडीजेएम राकेश कुमार यादव के कोर्ट ने छह लोगो को अलग – अलग सश्रम कारावास की सजा सुनायी है़ यह फैसला सरकार बनाम चंदेश्वर यादव एवं अन्य पांच के मामले में शुक्रवार को […]

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पांच को डेढ़ साल व एक को तीन माह की सजा

झंझारपुर : दहेज को लेकर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना मामले में एसडीजेएम राकेश कुमार यादव के कोर्ट ने छह लोगो को अलग – अलग सश्रम कारावास की सजा सुनायी है़ यह फैसला सरकार बनाम चंदेश्वर यादव एवं अन्य पांच के मामले में शुक्रवार को आया है़ इस फैसले में पांच अभियुक्तों को डेढ़ साल की सजा एवं एक अभियुक्त को सिर्फ तीन माह की सजा सुनायी गयी है़ एसडीजेएम ने अपने फैसले में चंदेश्वर यादव , दिनेश यादव, रामखेलावन यादव, योगेन्द्र यादव, रामप्रीत यादव को आइपीसी की धारा 498 ए में दोषी करार देते हुए डेढ़ साल तथा 323 के तहत तीन माह की और सजा दी है़ छठे अभियुक्त घ्यानी यादव को आईपीसी की धारा 323 के तहत दोषी करार देते हुए 3 माह की सजा मुकर्रर की गई है़ सभी सजा प्राप्त अभियुक्त झंझारपुर थाना क्षेत्र के सुखेत गांव के निवासी है़ इस बात की जानकारी अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी राजदेव तिवारी ने दी है़
क्या था मामला
पंडौल थाना क्षेत्र के संकूर गांव निवासी रेशमा देवी ने झंझारपुर थाना में वर्ष 2005 में धारा 323,498ए एवं 34 के तहत मामला दर्ज करवाया था़ दर्ज मामले में कहा गया कि रेशमा की शादी सुखेत गांव निवासी चन्देश्वर यादव के साथ हुई थी़ शादी के कुछ दिन के बाद से ही 50 हजार रुपये के लिए शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना दे रहा था़ वर्ष 2005 में ही विवाहिता को गर्भवती अवस्था में दो छोटे- छोटे बच्चों के साथ घर से निकाल दिया गया था़ उसके साथ ससुराल वालों के द्वारा मारपीट कर उसके कपड़े व गहने भी छीन लिये गये थे़ इसको लेकर पीड़िता ने 5 अक्टूबर 2005 को कांड संख्या 102/2005 के तहत दर्ज करवाया था़
सात गवाह की हुई पेशी
इस मामले में सरकारी वकील के तौर पर अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी राजदेव तिवारी एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता जग्रन्नाथ प्रसाद एवं अरुण कुमार ने बहस की थी़ सुनवाई के दौरान सात लोगो ने अपनी गवाही दी़
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