अवैध है मोटर ठेला का परिचालन
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :07 Dec 2016 12:58 AM
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कार्रवाई. पकड़े जाने पर 2100 रुपये जुर्माना या फिर छह माह की सजा मधुबनी : शहर में इन दिनों विभिन्न बाजारों में हर गली हर मुहल्ले में मोटर ठेला का अवैध रूप से परिचालन होते देखा जा सकता है. इस मोटर पर लोग भारी सामान ढो रहे हैं. लोहापट्टी, बड़ी बाजार, बाटा चौक, गिलेशन, थाना […]
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कार्रवाई. पकड़े जाने पर 2100 रुपये जुर्माना या फिर छह माह की सजा
मधुबनी : शहर में इन दिनों विभिन्न बाजारों में हर गली हर मुहल्ले में मोटर ठेला का अवैध रूप से परिचालन होते देखा जा सकता है. इस मोटर पर लोग भारी सामान ढो रहे हैं. लोहापट्टी, बड़ी बाजार, बाटा चौक, गिलेशन, थाना चौक, ग्रिल की दुकान एवं अन्य दुकानों से धड़ल्ले से अब ठेला मोटर वाहन का प्रयोग सामान की ढुलाई के लिए किया जा रहा है.
मोटर ठेला में मोटर पंप इंजन व चेन लगाकर कर सेल्फ लगा दिया जाता है व मोटर ठेला का निर्माण कर लिया जाता है. पर ऐसे ठेला के परिचालन पर अब जल्द ही रोक लगने वाली है. परिवहन विभाग ने इसके लिये तैयारी शुरू करते हुए छापेमारी अभियान चलाने का निर्णय लिया है.
वगैर लाइसेंस के चल रहे ऐसे वाहन. शहर में मोटर चलित ठेला वाहन धड़ल्ले से चल रहा है. ठेला वाहन चालक अपने सुविधा के अनुरूप ठेला में मोटर लगाकर इसका उपयोग कर रहे हैं. इसके लिए ना तो उन्होंने कोई लाइसेंस व परमिट परिवहन विभाग से निर्गत कराया है. कई ठेला वाहन चालक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उन्हें तो पता भी नहीं है कि इसके लिए लाइसेंस या परमिट की भी जरूरत पड़ती है.
हो सकती है सजा . मोटर ठेला का परिचालन करने वालों को सजा हो सकती है.
मोटर वाहन एक्ट 177 के तहत 100 रुपये का जुर्माना, एक्ट 179 के तहत 500 का जुर्माना एवं एमवीआइ एक्ट के 2 एवं 3 के तहत 1500 रुपये का जुर्माना लग सकता है. यदि चालक जुर्माने की रकम जमा नहीं करते हैं तो उन्हें छह माह की सजा हो सकती है. इसके साथ ही उन्हें एक शपथ पत्र भी बना कर देना होगा कि वे भविष्य में इस प्रकार के वाहन का उपयोग नहीं करेंगे.
विभाग करेगा छापेमारी
बाजार में चल रहा मोटर ठेला
ठेला चलानेवालों पर होगी कार्रवाई
ठेला वाहन के संदर्भ में जिला परिवहन पदाधिकारी सुजीत कुमार ने कहा कि ऐसे ठेला वाहन चलने की उन्हें जानकारी नहीं है. अगर शहर में रेस मोटर ठेला वाहन चल रहा है तो इसकी सघन जांच की जायेगी. ऐसे ठेला वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. उन्हें कम से कम 2100 हजार का जुर्माना व कैद तक की सजा हो सकती.
अवैध है परिचालन
बाजार में मोटर ठेला का परिचालन करना अवैध है. इसका परिचालन मोटर एक्ट या फिर एमवीआई एक्ट के तहत गैरकानूनी है. इसका परिचालन करने वाले चालक को आर्थिक सजा के साथ साथ जेल तक हो सकती है. परिवहन पदाधिकारी सुजीत कुमार ने कहा है कि इस प्रकार के मोटर ठेला का परिचालन करना किसी भी रूप में सही नहीं है.
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