दुष्कर्म मामले में एक को पांच वर्ष की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 20 Jul 2016 8:31 AM
मधुबनी : यनगर थाना क्षेत्र में दो साल पहले हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश पाॅस्को बीके पांडे के न्यायालय में सजा के बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपित जयनगर बस्ती निवासी वीरेंद्र पूर्वे को पाॅस्को ऐक्ट के […]
मधुबनी : यनगर थाना क्षेत्र में दो साल पहले हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश पाॅस्को बीके पांडे के न्यायालय में सजा के बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपित जयनगर बस्ती निवासी वीरेंद्र पूर्वे को पाॅस्को ऐक्ट के धारा आठ में दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भी दोषी को भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक सह प्रभारी विशेष लोक अभियोजक पाॅस्को ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता नंदकिशोर सिंह एवं प्रणव कुमार इंशु ने बहस की.
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