चेक बाउंस मामले में कुर्की का आदेश

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 20 Dec 2019 1:04 AM

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मधुबनी : राजनगर थाना क्षेत्र के मंगरौनी निवासी गिरीधर झा पर गोपाल प्रसाद गुप्ता न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने चेक बाउंस मामले में कुर्की का आदेश जारी किया है. उक्त आदेश तीर्थ नारायण बनाम गिरीधर झा मामले में जारी किया गया है. जानकारी के अनुसार आवेदक लदनियां थाना क्षेत्र के डलोखर निवासी तीर्थ नारायण से […]

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मधुबनी : राजनगर थाना क्षेत्र के मंगरौनी निवासी गिरीधर झा पर गोपाल प्रसाद गुप्ता न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने चेक बाउंस मामले में कुर्की का आदेश जारी किया है. उक्त आदेश तीर्थ नारायण बनाम गिरीधर झा मामले में जारी किया गया है. जानकारी के अनुसार आवेदक लदनियां थाना क्षेत्र के डलोखर निवासी तीर्थ नारायण से आरोपी गिरिधर झा रांटी मौजे में जमीन देने के नाम पर विभिन्न तिथियों में इलाहाबाद बैंक के माध्यम से नगद सात लाख रुपया अग्रिम लिखा था.

लेकिन जमीन निबंधन के लिए टाल मटोल किया जाने लगा. रुपये वापसी मांगने पर गिरीधर झा द्वारा सात लाख रुपये का चेक दिया गया था. आवेदक द्वारा बैंक में चेक जमा करने के बाद समुचित राशि नहीं होने के बाद चेक वापस कर दिया गया. गिरीधर झा को जानकारी के बाद भी आवेदक को पैसा वापस नहीं किया.

इस बावत आवेदक तिर्थ नारायण द्वारा 21 मार्च 2016 में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद दायर किया था. वहीं अन्य एक मामले कारी राम यादव बनाम गिरीधर झा मामले में भी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गोपाल प्रसाद गुप्ता ने गिरीधर झा के विरुद्ध इश्तिहार जारी किया है. उक्त मामला भी चेक बाउंस से संबंधित है. जिसमें रांटी में ही जमीन के नाम पर विभिन्न दिनांक में पंद्रह लाख रुपये लेकर जमीन निबंधन नहीं किया. साथ ही पैसा वापसी के लिए गिरीधर झा द्वारा दिए गए सात लाख रुपया का चेक बाउंस कर गया था.

इस बावत आवेदक खजौली थाना क्षेत्र के कारी राम यादव द्वारा गिरीधर झा पर जान बूझकर ठगने का उद्देश्य से सात लाख रुपये उनके खाते में नहीं रहने के बावजूद चेक निर्गत कर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद दायर किया था.

न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए सम्मन निर्गत किया लेकिन गैर जमानतीय वारंट के बाद भी आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ. न्यायालय द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए एक मामले में कुर्की तो एक मामले में इश्तेहार जारी किया है.

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