मधुबनी : शराब पीने के मामले में न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा सुनायी है. इससे शराब पीने वाले लोगों में हड़कंप है. शराब पीने के एक मामले को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद पांडेय ऋषिकांत सिन्हा के न्यायालय में सुनवाई हुई.
न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद देवधा थाना क्षेत्र के आरोपी राम इकबाल गुप्ता एवं जयनगर थाना क्षेत्र के चलडीहा निवासी आरोपी ललित कुमार को उत्पाद संशोधित अधिनियम के धारा 37 (बी) में दोनों को तीन- तीन माह कारावास या पचास-पचास हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश जारी किया है. सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद ध्रुव नारायण प्रसाद ने बहस करते हुए सजा की मांग की थी. वही बचाव पक्ष से अधिवक्ता विनोद शंकर प्रसाद ने बहस किया था.
क्या था मामला : विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अनुसार उत्पाद विभाग द्वारा गश्ती के दौरान 5 जुलाई 2017 को आठ बजे रात्रि में जयनगर स्थित नेपाली गुमती के पास उक्त दोनों आरोपी कोनशा के हालत में पकड़ा था.