मधुबनी : अरेर थाना क्षेत्र में करीब दस वर्ष पूर्व शैलेंद्र कुमार झा पर हुए जानलेवा हमला मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ओम सागर के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद अरेर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा निवासी विमल सिंह, सोनू सिंह एवं छोटू सिंह को दफा 307, 452, 324 भादवि में दोषी पाया है. सजा पर सुनवाई छठ के बाद 4 नवंबर को होगी.
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जानलेवा हमले में तीन दोषी, सुनवाई चार को
मधुबनी : अरेर थाना क्षेत्र में करीब दस वर्ष पूर्व शैलेंद्र कुमार झा पर हुए जानलेवा हमला मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ओम सागर के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद अरेर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा निवासी विमल सिंह, सोनू सिंह एवं छोटू सिंह को […]
अपर लोक अभियोजक मिश्री लाल यादव के अनुसार दिनांक 2 सितंबर 2019 को उक्त आरोपी ने अन्य सहयोगियों के साथ फरसा और तलवार से लेश होकर आया और बरामदा पर सो रहे शैलेंद्र कुमार झा को जान मारने की नीयत से तलवार व फरसा से मारपीट की. जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया था. घटना का कारण पूर्व थ्रेसर को लेकर हुए विवाद बताया जा रहा है. इस बावत जख्मी शैलेंद्र कुमार झा के पुत्री बंदना कुमारी के बयान पर अरेर थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी.
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