कल होगा सूची का प्रकाशन, 31 अक्तूबर तक करें आपत्ति-दावा

Published at :31 Aug 2018 6:11 AM (IST)
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कल होगा सूची का प्रकाशन, 31 अक्तूबर तक करें आपत्ति-दावा

मधुबनी : निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारी हेतु सभी ईआरओ/एईआरओ के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में अपर समाहर्ता दुर्गानंद झा, उप विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह , उप निर्वाचन पदाधिकारी विनोद कुमार, झंझारपुर एसडीओ विमल कुमार मंडल, बेनीपट्टी एसडीओ मुकेश रंजन, एसडीओ जयनगर शंकर शरण ओमी, समेत […]

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मधुबनी : निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारी हेतु सभी ईआरओ/एईआरओ के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में अपर समाहर्ता दुर्गानंद झा, उप विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह , उप निर्वाचन पदाधिकारी विनोद कुमार, झंझारपुर एसडीओ विमल कुमार मंडल, बेनीपट्टी एसडीओ मुकेश रंजन, एसडीओ जयनगर शंकर शरण ओमी, समेत सभी ईआरओ एवं एईआरओ उपस्थित थे. बैठक में जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा

01.सितंबर 18 को निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन तथा 01 सितंबर से 31 अक्टूबर 2018 तक दावों और आपत्ति देने यथा-नाम जोड़ने/हटाने एवं शुद्ध करने के लिए सभी मतदान केन्द्रों एवं सभी ईआरओ एवं एईआरओ कार्यालयों में संपर्क करने एवं इसे सुनिश्चित कराने हेतु सभी ईआरओ एवं एईआरओ को निदेश दिया गया.

जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 16 सितंबर को निः शक्तजनों को निर्वाचक सूची में पंजीकृत करने के लिए विशेष अभियान दिवस निर्धारित किया गया है. जिसमें सभी संबंधित अधिकारी सक्रिय रहकर निःशक्तजनों की पहचान कर उनका नाम निर्वाचक सूची में जोड़ने का कार्य करेंगे. इस क्रम में यह भी निर्देश दिया गया कि इसी पुनरीक्षण के आधार पर तैयार निर्वाचक सूची से लोकसभा का निर्वाचन किया जाना है. इसलिए इस कार्य को गंभीरतापूर्वक करने का निदेश दिया गया. पुनरीक्षण अवधि में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किये गये निर्वाचक सूची प्रेक्षक-सह-आयुक्त दरभंगा प्रमंडल,दरभंगा के द्वारा तीन बार क्षेत्र भ्रमण कर उक्त कार्यो का जायजा लेंगे.
जिला पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर पर राजनीतिक दलों की बैठक करने उवं उनसे सहयोग प्राप्त करने का निदेश दिया गया. सभी मतदान केन्द्रों पर बीएलओ की नियुक्ति शीघ्र सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया. साथ ही निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर से प्रत्येक सात दिन पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया. ताकि निर्वाचक सूची की शुद्धता सुनिश्चित की जा सकें. प्रत्येक 10 से 15 मतदान केन्द्रों के लिए एक पर्यवेक्षीय पदाधिकारी की नियुक्ति करने का निदेश दिया गया. साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि वे संपूर्ण पुनरीक्षण अवधि में (बी.एल.ओ.) के प्रतिदिन के कार्यो का सघन अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे.
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