हत्या मामले में छह दोषी करार, सजा 12 मार्च को

Published at :07 Mar 2018 3:44 AM (IST)
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हत्या मामले में छह दोषी करार, सजा 12 मार्च को

मधुबनी : खुटौना थाना क्षेत्र के एकडारा में करीब छह वर्ष पूर्व हुए चर्चित इंद्र नारायण यादव हत्या कांड मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम त्रिलोकी दूबे के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद आरोपी खुटौना थाना क्षेत्र के एकडारा निवासी कपल यादव, घूरन यादव, लक्ष्मी […]

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मधुबनी : खुटौना थाना क्षेत्र के एकडारा में करीब छह वर्ष पूर्व हुए चर्चित इंद्र नारायण यादव हत्या कांड मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम त्रिलोकी दूबे के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद आरोपी खुटौना थाना क्षेत्र के एकडारा निवासी कपल यादव, घूरन यादव, लक्ष्मी यादव, विश्वनाथ यादव,छुतहरू यादव एवं खुशी लाल यादव को दफा 302/149 भादवि में दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई 12 मार्च को होगी.

क्या है मामला. अपर लोक अभियोजक एसआई खां के अनुसार 4 जुन 2012 को तीन बजे उक्त आरोपी हथियार के साथ नाजायज मजमा बनाकर सूचक सुरेंद्र यादव के आंगन में घुस गया. आंगन में उपस्थित लोगों को भून देने का आदेश देते हुए अंधाधुंध गोली चलाने लगा. इसी दौरान सूचक के पिता इंद्र नारायण यादव को पकड़कर नजदीक से गोली मार दिया था. जिससे इंद्र नारायण यादव का तत्काल मौत हो गयी थी. घटना का कारण पूर्व से चल रहा भूमि विवाद बताया जा रहा है. इस बाबत सूचक सुरेंद्र यादव द्वारा खुटौना थाना कांड संख्या 34/12 दर्ज कराया गया था.
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