हत्या मामले में चार को आजीवन कारावास

Published at :24 Feb 2018 3:18 AM (IST)
विज्ञापन
हत्या मामले में चार को आजीवन कारावास

मधुबनी : घोघरडीहा थाना क्षेत्र में करीब छह वर्ष पहले हुए चर्चित छुतहरू साह हत्याकांड मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम त्रिलोकी दूबे ने न्यायालय में शुक्रवार को सजा के विंदू पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद दोषी अभियुक्त नौआ बाखर निवासी राज कुमार साह उर्फ डीलर, […]

विज्ञापन

मधुबनी : घोघरडीहा थाना क्षेत्र में करीब छह वर्ष पहले हुए चर्चित छुतहरू साह हत्याकांड मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम त्रिलोकी दूबे ने न्यायालय में शुक्रवार को सजा के विंदू पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद दोषी अभियुक्त नौआ बाखर निवासी राज कुमार साह उर्फ डीलर,

जितेंद्र साह, चुन्नु साह एवं हटनी निवासी राजू मिश्रा को दफा 302/34 में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही आरोपी राजकुमार साह को अस्सी हजार रुपये एवं अन्य तीनों अभियुक्तों को चालीस-चालीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना देने की स्थिति में जुर्माना की राशि मृतक छुतहरू साह की पत्नी को देने का आदेश न्यायालय ने दिया है. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अनीता झा व सूचक अधिवक्ता विरेंद्र कुमार ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता विजय कृष्ण तिवारी ने बहस किया.

क्या था मामला. अभियोजन के अनुसार मृतक धुतहरू साह दिनांक 7 सितंबर 2012 को सुबह 7 बजे शौच के लिए गया था. इसी दौरान उक्त आरोपियों द्वारा धारदार हथियार हंसुली से गला रेत कर हत्या कर दिया था. सूचना मिलने पर गांव के लोगों द्वारा पुलिस को सूचना देते हुए आरोपियों को खदेड़ कर
पकड़ा था. जिसे मारपीट कर
पुलिस के हवाले कर दिया था. घटना का कारण आपसी रंजिश बतायी जाती है. इस
बाबत मृतक के पुत्र सूचक जयराम कुमार द्वारा घोघरडीहा थाना कांड संख्या 61/2012 दर्ज कराया था.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन