राम सोगारथ हत्या कांड में बाप- बेटा दोषी करार, सजा पर सुनवाई 27 को

Published at :24 Feb 2018 3:18 AM (IST)
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राम सोगारथ हत्या कांड में बाप- बेटा दोषी करार, सजा पर सुनवाई 27 को

मधुबनी : बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में दिनांक 31 अक्तूबर 2009 को दो मोटर साइकिल सवार द्वारा व्यापारी राम सोगारथ साह की हत्या करने के मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम विनय कुमार सिंह के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बनकट्टा निवासी आरोपी राम एकबाल […]

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मधुबनी : बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में दिनांक 31 अक्तूबर 2009 को दो मोटर साइकिल सवार द्वारा व्यापारी राम सोगारथ साह की हत्या करने के मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम विनय कुमार सिंह के न्यायालय में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बनकट्टा निवासी आरोपी राम एकबाल साह, सुरेश साह, राजेश साह एवं बेहटा निवासी प्रदीप कुमार झा एवं त्रिलोक कुमार झा को दफा 302, 120 भादवि में दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई 27 फरवरी को होगा. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेंद्र राय व सूचक अधिवक्ता जीतेंद्र नारायण ने बहस किया

क्या था मामला. लोक अभियोजक राजेंद्र राय के अनुसार मृतक राम सोगारथ साह बेहटा बाजार में किराना दुकान था. दिनांक 31 अक्तूबर 2009 को अपने नौकर सूचक समदा निवासी फुलबाबू यादव के साथ शाम में घर जा रहा था. बेनीपट्टी जेल के पास अज्ञात मोटर साइकिल सवार द्वारा मृतक का गाड़ी रोककर गोली मार दिया था.
भाई निकला हत्यारा. पुलिस अनुसंधान के दौरान इस बात का खुलासा हुआ था कि मृतक का भाई आरोपी राम एकबाल साह भूमि विवाद को लेकर अपने दोनों पुत्र सुरेश साह व राजेश साह के माध्यम से आरोपी प्रदीप कुमार झा एवं त्रिलोक कुमार झा को पांच लाख रुपये का सुपारी देकर हत्या करवाया था. उक्त बात की जानकारी पुलिस को एक मामले में शूटर त्रिलोक कुमार झा की गिरफ्तारी के बाद दिए बयान मालूम चला था.
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