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दीवानी मामले में दो माह का कारावास

फैसला. जिले के रहिका थाना क्षेत्र का मामला मधुबनी : रहिका थाना क्षेत्र के विपक्षी मोती यादव सहित पांच को न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना महंगा पड़ा. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह सब जब द्वितीय नरेंद्र प्रसाद ने दीवानी मामले के विविध वाद संख्या 21/2016 का सुनवाई करते हुए विपक्षी मोती यादव, अजब लाल यादव, […]

फैसला. जिले के रहिका थाना क्षेत्र का मामला

मधुबनी : रहिका थाना क्षेत्र के विपक्षी मोती यादव सहित पांच को न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना महंगा पड़ा. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सह सब जब द्वितीय नरेंद्र प्रसाद ने दीवानी मामले के विविध वाद संख्या 21/2016 का सुनवाई करते हुए विपक्षी मोती यादव, अजब लाल यादव, सौखी लाल यादव, मौजे लाल यादव एवं कृत्यानंद झा को 39 नियम 26 ए एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आरोप में दोषी पाते हुए दो महीने की साधारण कारावास की सजा का आदेश जारी किया है.
क्या है मामला. उक्त मामले के आवेदिका विभा झा के अधिवक्ता वरूण कुमार झा के अनुसार बंटबारा वाद संख्या 240/2013 में न्यायालय द्वारा विवादित भूमि पर यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया गया था. लेकिन, उक्त विपक्षी द्वारा विवादित भूमि को बेच भी दिया और उक्त भूमि पर आवेदिका को बेदखल कर रात में उसी भूमि पर एक झोपड़ी रात में खड़ा कर दिया था.
अधिवक्ता श्री झा ने बताया कि उक्त आशय की जानकारी विपक्षी को पूर्व से था. लेकिन, न्यायालय द्वारा विवादित भूमि पर यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश के बाद भी विपक्षी द्वारा उल्लंघन किया. आवेदिका द्वारा इसी बाबत उक्त न्यायालय में विविध वाद 2/16 दायर किया था. न्यायालय ने विपक्षी द्वारा आदेश की अवहेलना मानते हुए दोषी पाया.
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जिले के न्यायिक इतिहास में दूसरा मामला
फौजदारी मामलों में तो सजा हाेती रहती है. लेकिन, दीवानी मामलों में सजा बिरले होता है. लेकिन मधुबनी में जब से न्यायिक सुनवाई होती रही है. यह दूसरा मामला है. प्रथम मामला 1991 में प्रथम मुंसिफ के न्यायालय में बंटवारा वाद संख्या 79/90 बद्रीनाथ झा बनाम कंटीर झा के मामले में भी उक्त आशय का फैसला आया था.

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