डोर टू डोर अभियान चलाकर दी गयी कानून की जानकारी

Published at :14 Nov 2017 6:11 AM (IST)
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डोर टू डोर अभियान चलाकर दी गयी कानून की जानकारी

मधुबनी : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से जिले में डोर टू डोर विधिक जागरूकता के लिए तीन दिवसीय अभियान चलाया गया. इस दौरान प्राधिकार में चयनित पैनल लॉयर एवं पारा लीगल भोलेंटीयर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जा कर लोगों को विधिक जानकारी दी. इस दौरान […]

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मधुबनी : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सौजन्य से जिले में डोर टू डोर विधिक जागरूकता के लिए तीन दिवसीय अभियान चलाया गया. इस दौरान प्राधिकार में चयनित पैनल लॉयर एवं पारा लीगल भोलेंटीयर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जा कर लोगों को विधिक जानकारी दी. इस दौरान लोगों द्वारा योजना के लाभ नहीं मिलने सहित अन्य शिकायतें किया तथा आवेदन भी दिया.

डोर टू डोर अभियान के दौरान पैनल लॉयर ने विधिक जानकारी देते हुए कहा कि समाज में कमजोर से कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है. कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य किसी समस्या के कारण न्याय पाने से वंचित नहीं रह सकता. इसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकारों के माध्यम से मुफ्त विधिक सहायता दी जा रही है.
साथ ही कहा कि ऐसे लोग जिनकी वार्षिक या डेढ लाख से अधिक न हो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकार मधुबनी से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते है. साथ ही कहा कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य, मानव दुर्व्यवहार से पीड़ित अथवा भिखारी, प्राकृतिक आपदा, औद्योगिक दुर्घटना सहित लोक महत्व के ऐसे मामले जिसका फैसला का प्रभाव समाज के कमजोर वर्गों पर पड़ने की संभावना हो. वैसे लोगों को विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पक्षकार को कानूनी सहायता मिलती है.
जनसंपर्क के दौरान मिला शिकायत : डोर टू डोर अभियान द्वारा जनसंपर्क के दौरान उपस्थित लोगों द्वारा पंचायत में चल रहे योजना से संबंधित शिकायत की गई. खासकर पेंशन योजना और आवास योजना सहित अन्य मामलों को लेकर पैनल लॉयर के माध्यम से आवेदन दिया.
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