11 हजार बिजली उपभोक्ताओं पर होगा नीलाम पत्र वाद दायर
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :11 Nov 2017 5:01 AM (IST)
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कार्रवाई. मामला तीन माह में बकाया भुगतान नहीं करने का मधुबनी : बिजली विभाग जल्द ही करीब 11 हजार उपभोक्ताओं के उपर नीलाम पत्र वाद दायर करने वाली है. विभाग ने इस दिशा में आवश्यक कागजात तैयार कर लिया है. विभागीय अधिकारियों की मानें तो पंद्रह नवंबर तक नीलाम पत्र वाद दायर करने की प्रक्रिया […]
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कार्रवाई. मामला तीन माह में बकाया भुगतान नहीं करने का
मधुबनी : बिजली विभाग जल्द ही करीब 11 हजार उपभोक्ताओं के उपर नीलाम पत्र वाद दायर करने वाली है. विभाग ने इस दिशा में आवश्यक कागजात तैयार कर लिया है. विभागीय अधिकारियों की मानें तो पंद्रह नवंबर तक नीलाम पत्र वाद दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी.
ये ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका कनेक्शन बकाये भुगतान को लेकर विभाग ने विच्छेद कर दिया था और संबंधित उपभोक्ताओं से तीन माह में बकाये विपत्र का भुगतान करने का आदेश दिया था. पर तीन माह का समय बीत जाने के बाद भी अब तक ऐसे करीब 11 हजार उपभोक्ता हैं, जिन्होंने विभाग ने रकम जमा नहीं किया. विद्युत विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ऐसे उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग सर्टिफिकेट केस दर्ज कर राशि वसूल करेगी.
11 हजार उपभोक्ता पर होगी कार्रवाई . विद्युत विभाग के सहायक अभियंता गौरव कुमार ने बताया मधुबनी अनुमंडल में लगभग 3 हजार उपभोक्ता वैसे हैं जिसका लाइन तीन माह पूर्व काट दिया गया था. उस उपभोक्ता को तीन माह के अंदर बकाया राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था. लेकिन, तय समय में उपभोक्ता बकाया जमा नहीं किया वैसे उपभोक्ता पर 15 नवंबर के बाद सर्टिफिकेट केश किया जायेगा. वहीं मधुबनी सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले रहिका,
पंडौल व राजनगर में 8 हजार उपभोक्ता ऐसे है जिनका बिजली बकाया को लेकर काट दिया गया था. लेकिन, उक्त उपभोक्ता समय पर अपना बकाया जमा नहीं किया उन सभी उपभोक्ता पर सर्टिफिकेट केश दर्ज होगी.
विभाग ने तैयार किये कागजात, आगामी 15 नवंबर से शुरू होगी कार्रवाई की प्रक्रिया
दूसरे नाम से ले लिया कनेक्शन
जानकारी के अनुसार जिन उपभोक्ताओं पर अधिक का विपत्र बकाया हो गया है और विभाग ने कनेक्शन काट दिया है उसमें से अधिकांश ने अब नये नाम से कनेक्शन ले लिया है. जिस कारण विभाग को पैसे नहीं मिल रहे. इधर, जांच में जाने पर अब नये कनेक्शन के कारण वे नये उपभोक्ताओं पर कार्रवाई भी नहीं कर पा रहे हैं.
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