हत्याकांड में 29 साल बाद एक दोषी करार
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :27 Aug 2017 7:56 AM (IST)
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मधुबनी : राजनगर थाना क्षेत्र के अमादा में करीब 29 वर्ष पहले हुए जटाधर मिश्रा की हत्या के मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायधीश विनय कुमार सिंह ने आरोपी सुशील मिश्रा को दफा 302 भादवि में दोषी पाया है. सजा के िबंदुओं पर सुनवाई 30 अगस्त को होगी. अभियोजन की ओर से जहां अपर […]
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मधुबनी : राजनगर थाना क्षेत्र के अमादा में करीब 29 वर्ष पहले हुए जटाधर मिश्रा की हत्या के मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायधीश विनय कुमार सिंह ने आरोपी सुशील मिश्रा को दफा 302 भादवि में दोषी पाया है. सजा के िबंदुओं पर सुनवाई 30 अगस्त को होगी. अभियोजन की ओर से जहां अपर लोक अभियोजक केदार लाल दास ने बहस किया था. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता नवीन चंद्र ठाकुर ने अपना पक्ष रखा.
क्या था मामला.
अभियोजन के अनुसार सूचक भोगेंद्र मिश्र, और उसेक पिता जटाधर मिश्र (मृतक) अपने दरवाजे पर बैठा था. इसी समय उक्त आरोपित अपने सहयोगियों के साथ लाठी-फरसा से हमला कर दिया. इसमें सूचक के पिता जटाधर मिश्रा जख्मी हो गये. बाद में इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गयी थी. घटना का कारण भूमि विवाद बताया जा रहा है.
इस बाबत सूचक भोगेंद्र मिश्रा द्वारा राजनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मालूम हो कि इसी कांड के अन्य अभियुक्त चंद्रशेखर मिश्रा, लालधर मिश्रा, राम भुजावन मिश्रा एवं बद्री मिश्रा को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.
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