शराब तस्करी के मामले में 15 साल का कारावास

मधुबनी : शराब तस्करी मामले में सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार सिंहा ने ललमनियां थाना क्षेत्र के भेलहा विरपूर निवासी आरोपी मुख्तार मंसूरी को 15 वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं […]
मधुबनी : शराब तस्करी मामले में सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार सिंहा ने ललमनियां थाना क्षेत्र के भेलहा विरपूर निवासी आरोपी मुख्तार मंसूरी को 15 वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर आठ माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ध्रुवनारायण प्रसाद ने बहस करते हुए न्यायालय से कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता कृष्णदेव यादव ने बहस किया था.
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