21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हत्या के मामले में तीन दोषी करार, सजा आठ को

मधुबनी : हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने बासोपट्टी थाना क्षेत्र के चिलमिलया निवासी वैद्यनाथ चौधरी, हीरा चौधरी उर्फ लालो चौधरी को दफा 302, 201/34 भादवि में दोषी करार किया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई आठ जून को होगा. क्या है मामला. अपर लोक […]

मधुबनी : हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने बासोपट्टी थाना क्षेत्र के चिलमिलया निवासी वैद्यनाथ चौधरी, हीरा चौधरी उर्फ लालो चौधरी को दफा 302, 201/34 भादवि में दोषी करार किया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई आठ जून को होगा.

क्या है मामला. अपर लोक अभियोजक केदार लाल दास के अनुसार लालू सहनी का भाई मृतक गुलाब सहनी चिलमिलया गांव के सामने कैनाल में मछली मारने गया था. दोपहर जब उसकी पत्नी जब वहां गई तो जाल रखा था लेकिन गुलाब सहनी नहीं था. इसकी सूचना गांव के लोगों को दिया था. दूसरे दिन शाम को भैंस चराने वाले द्वारा चिलमिलया नहर में मृतक गुलाब सहनी का शव मिट्टी एवं बबूल कांटा से दबाया पाया गया.
सूचक का आरोप था कि उक्त आरोपी द्वारा मुफ्त में मछली नहीं देने पर घटना को अंजाम दिया. इस बाबत सूचक बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मानसिंहपट्टी निवासी लालू सहनी द्वारा बासोपट्टी थाना में मामला दर्ज कराया था.
मुफ्त में मछली नहीं देने पर घटना को दिया था अंजाम
बासोपट्टी थाना क्षेत्र का मामला

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें