-सुनील कुमार के पूर्वजों की जमीन बिहार सरकार के नाम हो गया था दर्ज- -2014 में कोर्ट में दर्ज कराया था मामला, अदालत के आदेश पर हुआ खाली- ग्वालपाड़ा ग्वालपाड़ा निवासी सुनील कुमार वर्ष 2014 में व्यवहार न्यायालय उदाकिशुनगंज में एक इभिक्सन सूट सुनील कुमार बनाम अनाबाद बिहार सरकार दायर किया गया था. सुनील कुमार ने मांग की थी कि मौजा ग्वालपाड़ा में पुराना खाता 30 पुराना खेसरा 927 रकवा पांच डिसमिल जमीन सुनील कुमार के पूर्वजों की खतियानी जमीन थी, जिसका नया खाता 1303 नया खेसरा 1504 अनावद बिहार सरकार के नाम खतियान दर्ज हो गया था. मामला दर्ज किए जाने के बाद बिहार सरकार के संबंधित अधिकारियों को न्यायालय से नोटिस जारी किया गया. उपस्थित नहीं होने पर अखबार में गजट प्रकाशित किया गया. बावजूद इसके भी बिहार सरकार की ओर से उपस्थिति नहीं होने पर सम्यक सुनवाई के उपरांत न्यायालय से सुनील कुमार के पक्ष में आदेश पारित किया गया एवं ग्वालपाड़ा सीओ देवकृष्ण कामत को मजिस्ट्रेट नियुक्त कर 15 जून को अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया गया. जिस जमीन से अतिक्रमण हटाया गया, उस जमीन पर पूर्व से ही कला भवन की छतदार मकान बना हुआ था. लेकिन न्यायालय के आदेश के अनुसार रविवार को सी ओ देवकृष्ण कामत द्वारा अतिक्रमित भूमि पैमाइश अमीन द्वारा करा सभी पहलुओं को देखते हुए जेसीबी से अतिक्रमण हटाया गया. मौके पर थानाध्यक्ष रवि कुमार पासवान, नजीर संतोष ठाकुर एवं पुलिस बल एवं ग्रामीण लड्डू कुमार साह, सदानंद दास, दीपक कुमार झा सहित दर्जनों लोग मौजूद थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

